कानपुर (ब्यूरो)। 52 करोड़ रुपये की टैक्स कर चोरी में लोहा कारोबारी के खिलाफ शनिवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमुदलता त्रिपाठी की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। बीमारी के कारण उसे उर्सला हॉस्पिटल से लाकर व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया गया। डायरेक्ट्रेट जनरल आफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) ने उसके खिलाफ 250 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। अब इस मुकदमे में विचारण शुरू होगा। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
25 जून को अरेस्ट
विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि डायरेक्ट्रेट जनरल आफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआइ) लखनऊ की टीम ने 25 जून को राधे-राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड मलवां फतेहपुर के निदेशक नवीन जैन को टैक्स चोरी में गिरफ्तार किया था। राधे-राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का संचालन सिग्मा हाउस प्लाट फजलगंज से किया जाता है। इस मुकदमे में फर्म और निदेशक को अभियुक्त बनाया गया है।

आरोप पत्र में डीलरों के बयान हैं। इसमें कहा गया है कि कुछ माल खरीद का भुगतान चेक से तो कुछ का बिना लिखापढ़ी के नकद किया जाता था। डीजीआई ने 19 गवाह बनाए हैं। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मुकदमे का विचारण शुरू होगा।