कानपुर (ब्यूरो) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने मारपीट, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अवनीश दीक्षित को जमानत दे दी है। उसे 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और समान राशि का बंधपत्र दाखिल करना होगा। ट्रामा सेंटर चकेरी के डॉ। संतोष कुमार पांडेय ने 13 जून 2018 को थाना चकेरी में अवनीश दीक्षित (तब प्रेस क्लब अध्यक्ष) और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कहा था कि अवनीश अपने साथियों के साथ आया और कहा कि दो लोगों का एक्सरे कराना है। इन्हे जिला अस्पताल औरैया से एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। अवनीश को बताया गया कि रेडियोलाजिस्ट अवकाश है। इस पर इन लोगों ने मारपीट की, धमकाया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। अवनीश दीक्षित के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस मुकदमे में पुलिस पहले फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी थी।

शिकायत पर फिर विवेचना शुरू की गई थी। अब पुलिस ने उसे फिर अभियुक्त बनाया था। अदालत से इस मुकदमे में जमानत मिल गई है। वहीं कोतवाली में दर्ज मारपीट और जान से मारने की धमकी देने में मनोज यादव को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है।