कानपुर (ब्यूरो)। सिटी में बिना रजिस्ट्रेशन या रिन्यूवल के चल रही कोचिंगों को पर एक लाख जुर्माना लगाए जाने की तैयारी है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ। एसएस सिंह ने बताया कि सिटी में 250 कोचिंग रजिस्टर्ड हैैं, जिसमें अधिकतर का समय पूरा हो चुका है। कोचिंग संचालक बिना रिन्यूवल कराए कोचिंग चला रहे हैैं। ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश दिए जाते हैैं कि वह जल्द से जल्द अपना रिन्यूवल करा लें। ऐसा न करने पर जांच के दौरान कोचिंग चलती पाई जाने पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सूचना मिली है कि कई कोचिंग संचालक बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चला रहे हैैं। वह भी यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आफिस आकर फार्मेल्टीज को पूरा करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें। आने वाले दिनों में आफिस से टीम निकलकर फील्ड में जाएगी और निरीक्षण करेगी।

सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी

निर्देश जारी करते हुए डॉ। एसएस सिंह ने कहा कि समर में शाम सात और विंटर में शाम छह बजे के बाद गल्र्स को कोचिंग में नहीं रोका जा सकता है। इस समय तक गल्र्स के बैच को खत्म कर लें, जिससे समय रहते गल्र्स सुरक्षित अपने घरों तक जा सकें। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करनी होगी। निकास पर रिकार्डिंग वाला सीसीटीवी कैमरा लगाना भी आवश्यक है। साथ ही क्लास रुम में भी निगरानी की व्यवस्था करनी होगी।

तय समय में फीस करनी होगी वापस
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कई शिकायतें ऐसी मिली है कि जिनमें क्लास समझ न आने पर कोचिंग संचालक फीस वापसी में आनाकानी करते हैैं। ऐसे मामलों में कोचिंग संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि वह 15 दिन के भीतर फीस वापसी की डिमांड करने वाले स्टूडेंट्स की फीस वापस करें। इसके साथ साथ गार्जियंस को भी निर्देश दिए कि वह अपने बच्चे से स्पष्ट बोल दें कि 15 दिनों में समझ ले, जिस कोचिंग में वह पढ़ रहे हैैं वह उनके लिए ठीक है या नहीं। साथ ही 16 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को कोचिंग संस्थानों में तैयारी के लिए भेजें।

फायर और सिक्योरिटी की व्यवस्था भी करें
कोचिंग संचालकों को फायर एनओसी और इमरजेंसी के समय के लिए अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा कोचिंग में सिक्योरिटी के लिए गार्ड को रखना होगा। कोचिंग के आसपास वांछित तत्वों का जमावड़ा लगने और ठेला आदि खड़ा होने से भी रोकना होगा।

यह है रजिस्ट्रेशन फीस
डॉ। एसएस सिंह ने बताया कि मिनिमम 50 स्टूडेंट्स पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 50 के लिए पांच हजार, 100 तक के लिए 10 हजार और 200 या उससे ऊपर स्टूडेंट्स के लिए 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद दोबारा से फार्मेल्टीज को पूरा करके रिन्यूवल कराना होता है। अधिक जानकारी के लिए सीएसजेएमयू कैंपस स्थित आफिस आकर संपर्क कर सकते हैैं।