कानपुर (ब्यूरो)। Kanpur Crime News: करीब छह वर्ष पूर्व मंगलपुर के एक गांव से किशोरी को तीन युवक बहलाकर ले गए थे। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने किया था बरामद
मंगलपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि तीन अगस्त 2018 की रात करीब 11 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव का नीरज कुमार बहलाकर कहीं ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं लगा। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके बयान लेने के साथ मेडिकल कराया। रिपोर्ट के आधार पर गांव के नीरज कुमार, सुधीर कुमार व उसके सहयोगी उरई के राजेन्द्र नगर निवासी इंदल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसके साथ ही मामले की विवेचना करते हुए चार्जशीट लगाई थी।

तीनों पाए गए दोषी
मामले की सुनवाई एडीजे-13 पॉक्सो शरद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया। विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि अभियुक्त नीरज कुमार, सुधीर कुमार व इंदल को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।