कानपुर (ब्यूरो)। रसूलाबाद क्षेत्र में करीब आठ वर्ष पहले बाइक सवार दो लोगों की बोलेरो की टक्कर से मौत के मामले में अभियुक्तों को आठ साल की सजा हुई है। मृतक के पिता ने चार लोगों के खिलाफ रंजिशन हत्या कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय लालचंद्र गुप्ता ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
अभियुक्त ने की थी अभद्रता
कोर्ट ने आठ वर्ष जेल के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साल 2015 के अक्टूबर में आलमपुर खेड़ा रसूलाबाद निवासी रामकेश पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बेटी के स्कूल जाने के दौरान चचेरे भाई के पुत्र संतोष उर्फ कल्लू ने अभद्रता की थी, जिसकी शिकायत करने पर विवाद हो गया था। इसी बात से वह रंजिश मानता था और बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
बोलेरो से मारा था टक्कर
11 अक्टूबर 2015 को बेटा शिवम उर्फ ङ्क्षप्रस अपने साथी राहुल के साथ झींझक में मोबाइल रिचार्ज कराने जा रहा था। रास्ते में खेरेश्वर मंदिर के पास ङ्क्षमडाकुआं की ओर से आ रहे बोलेरो सवार संतोष उर्फ कल्लू, रवि, भूरा व रामविलास ने बेटे की बाइक पर बोलेरो चढ़ा दी जिससे शिवम व उसके दोस्त राहुल की मौत हो गई। दिवंगत के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपित रामविलास व रवि की मौत हो गई। वहीं साक्ष्य के अभाव में भूरा को दोष मुक्त कर दिया गया।
दोनों पक्षों ने रखें दलील
मंडे को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त संतोष उर्फ कल्लू को दोष सिद्ध किया। डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी नीरज ङ्क्षसह ने बताया कि संतोष उर्फ कल्लू को गैर इरादतन हत्या में आठ वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का कारावास काटना होगा।