कानपुर (ब्यूरो)। अपर जिला जज 13 सुरेंद्र पाल ङ्क्षसह की कोर्ट ने छह साल की च्च्ची से रेप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस मुकदमे में कोर्ट ने दो साल में फैसला सुना दिया।

ये थी पूरी घटना, नौकर ने दिया था वारदात को अंजाम
महाराजपुर थाने में एक व्यक्ति ने 28 जून 2022 को मुडेरा मंडी घूमनगंज प्रयागराज निवासी धीरज सोनकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसके भाई और भाभी कानपुर गए थे। उनकी छह साल की बेटी घर पर थी। वह खेेलते-खेलते बगीचे में आम लेने चली गई। बगीचे के आगे बड़े भाई के खेत में उनका नौकर धीरज सोनकर मौजूद था। उसनेच्बच्ची के साथ रेप किया।

सात लोगों की गवाही के बाद हुआ फैसला, पीडि़ता के बयान रहे अहम
विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन ने मुकदमे में सात लोगों की गवाही कराई। पीडि़ता के बयान अहम रहे। उसने गवाह की समय अभियुक्त को देखकर पहचाना भी था। फॉरेंङ्क्षसक जांच रिपोर्ट से रेप के इविडेंस मिले। इस पर कोर्ट ने सजा सुनाई।