कानपुर (ब्यूरो)। सिटी में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद ई रिक्शा, टेम्पो से लेकर बसों तक में ड्राइवर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी ज्यादातर इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ अधिकारियों ने ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। अगर तेज आवाज में म्यूजिक चलने पाया गया तो सीधे दो हजार का चालान कटेगा। बीते दिनों कानपुर से जयपुर जा रही बस में ड्राइवर ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद आफिसर्स ने अलर्टनेस दिखाते हुए अहम निर्णय लिया।
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एचएसआरपी भी चेक होगी
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाने वाले व्हीकल्स के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर मंडे से कार्रवाई शुरू की जाएगी। चेकिंग के दौरान ऑफिसर को व्हीकल में हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक चलते मिला तो दो हजार रुपए का चालान काट सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने पर निर्धारित कार्रवाई भी कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक म्यूजिक के अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी चेकिंग के दौरान चेक की जाएगी।
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15 हजार से अधिक वाहन
सिटी में ऑटो, टेंपो, टैक्सी समेत 15 हजार से अधिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हंै। जोकि सिटी के विभिन्न निर्धारित रूट में संचालित होते हैं। इन वाहनों में डेली लाखों की संख्या में पैसेंजर जर्नी करते हैं। ज्यादातर वाहनों में ड्राइवर तेज आवाज में गाने बजाते हैं। जिससे पैसेंजर्स को परेशानी भी होती है लेकिन ड्राइवर मनमानी करते हैं। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ प्रवर्तन ने प्लानिंग कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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बॉक्स
कानपुर से जयपुर के लिए बैठी थी किशोरी
जानकारी के मुताबिक, कानपुर की ही रहने वाली युवती 9 दिसंबर की रात कानपुर से जयपुर के लिए एक प्राइवेट बस में बैठी थी। देर रात सफर के दौरान बस के ड्राइवर ने अपनी केबिन में हाई साउंड म्यूजिक बजाकर युवती के साथ रेप किया। युवती की चीख अन्य पैसेंजर्स को न सुनाई दे इसलिए बस ड्राइवर ने कंडक्टर से म्युजिक सिस्टम चालू करवाया और वॉल्यूम भी तेज कर दिया.था। ऐसी घटनाएं पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुकी हैं।
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कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मान्य
पैसेंजर व्हीकल व प्राइवेट व्हीकल में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम ही मान्य है। जबकि कुछ व्हीकल ओनर व ड्राइवर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम को हटा कर उसमें मार्केट में बिकने वाले हाई साउंड म्यूजिक सिस्टम को फिट करा लेते हैं। जोकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गलत है। ऐसा करने पर उन पर वैधानिक कार्रवाई हो सकती है।
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आंकड़े
- 3000 के लगभग ऑटो सिटी में
- 3000 टेंपो भी सिटी में रजिस्टर्ड
- 40 हजार ई-रिक्शा चल रहे हैं
- 500 से अधिक टूरिस्ट बसें भी
- 4 हजार के लगभग टैक्सी रजिस्टर्ड
- 3 हजार के लगभग प्राइवेट कंपनी की टैक्सी
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कोट
ट्रैफिक नियम व मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को फॉलो न करने वालों के खिलाफ मंडे से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। पैसेंजर व्हीकल पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वाले पर हैवी जुर्माना लगाने के साथ साउंड सिस्टम भी जब्त किया जाएगा।
अंबुज सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन