कानपुर (ब्यूरो)। बिना लाइसेंस फूड आइटम्स से जुड़ा बिजनेस करने वाले अलर्ट हो जाएं। सात नवंबर से लागू हो चुके नए नियमों के मुताबिक पेनॉल्टी दो गुनी कर दी गई है। हालांकि पेनॉल्टी बढ़ाने के साथ छह माह तक जेल का नियम हटा दिया गया है। इसके लिए 31 दिसंबर तक आखिरी मौका भी दिया गया है कि लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम करा लें।

नए नियम हो चुके लागू
पहले लागू नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस फूड बिजनेस करने पर 5 लाख पेनॉल्टी व छह माह तक जेल की सजा का प्राविधान था। एमएम कोर्ट में मुकदमा भेजने से पहले आयुक्त खाद्य से परमीशन लेनी पड़ती थी। इससे मुकदमा निस्तारण में देरी होती थी। सात नवंबर को नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिसके मुताबिक बिना फूड लाइसेंस के बिजनेस करने वालों के खिलाफ 10 लाख रुपये तक पेनॉल्टी का प्रविधान किया गया है।

लाइसेंस लेने का अंतिम मौका
असिसटेंट कमिश्नर फूड-2 इसके लिए मुकदमा चलाने की परमीशन दे सकेंगे और एडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। असिसटेंड फूड कमिश्नर विजय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि बिना लाइसेंस फूड बिजनेस करने वालों के विरुद्ध और कड़ाई होगी। दिसंबर आखिरी तक लाइसेंस नहीं बनवाने वालों की पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फूड बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने का अंतिम मौका दिया जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से 31 दिसंबर तक लाइसेंस लेने का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी।
-विजय प्रताप ङ्क्षसह, असिसटेंट कमिश्नर फूड-2