नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को अपने एक आदेश में आधार से किसी भी सेवा को लिंक कराने की डेडलाइन अंतिम फैसला आने तक बढ़ाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच आधार की संवैधानिक वैधानिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। अभी तक इंश्योरेंस पालिसी को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तय थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इरडा ने डेडलाइन बढ़ा दी है।
इरडा ने सर्कुलर जारी कर बढ़ाई आधार लिंक की डेडलाइन
बीमा नियामक इरडा ने मौजूदा एक सर्कुलर जारी करके कहा है आधार से मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। बीमा कंपनियों को जारी सर्कुलर में इरडा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। उसमें कहा गया है कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक लिंक की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।
नई पॉलिसी को आधार लिंक के लिए 6 महीने की लिमिट
बीमा नियामक ने नई पॉलिसी के लिए अपने सर्कुलर में कहा है कि नया बीमा कराने की स्थिति में खरीदार को 6 महीने की समय सीमा दी जाएगी। बीमा के चालू होने की तिथि के 6 महीने के अंदर नया बीमा खरीदार को अपना आधार नंबर और पैन या फार्म 60 जमा कराना होगा। यदि उसके पास आधार नहीं है तो बीमाधारक कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जो प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्डिरिंग एक्ट, 2005 (पीएमएलए) के तहत आते हों जमा करा सकता है।
एनआरआई पीएमएलए, 2005 के तहत दे वैलिड दस्तावेज
नियमों के अनुसार, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आधार नहीं होने की दशा में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। आधार न होने की दशा में एनआरआई या भारतीय मूल का व्यक्ति या विदेशों में रह रहा भारतीय नागरिक पीएमएलए, 2005 के तहत कोई भी वैध दस्तावेज आधार के स्थान पर जमा करा सकता है। एनआरआई के लिए यह व्यवस्था लागू होगी।
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