कानपुर (ब्यूरो)। कामर्शियल व्हीकल के लर्निंग डीएल के लिए भी अब अप्लीकेंट को मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। जिससे प्रूफ हो सके कि कामर्शियल व्हीकल ड्राइविंग सीखने के लिए आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया है। अभी तक यह सर्टिफिकेट परमानेंट डीएल बनवाने के दौरान अप्लीकेंट को लगाना पड़ता था। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से एक माह की ट्रेनिंग देने के बाद एप्लीकेंट को 40 या 60 दिनों की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जिसके बाद ही परमानेंट डीएल बन पाता है।


ट्रैफिक नियमों की हो सके जानकारी
आरटीओ आफिसर्स के मुताबिक, कामर्शियल व्हीकल के लर्निंग डीएल के लिए अप्लाई करने वाले अप्लीकेंट को दो सप्ताह की थ्योरी ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में लेना अनिवार्य कर दिया है। जिससे उसको लर्निंग डीएल बनवाने के लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो सके। इसके बाद उसको 40 या 60 दिनों की ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती है। लर्निंग डीएल अप्लाई के 60 दिन के बाद परमानेंट डीएल का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग स्कूल जारी करता है। जिसको लगाने के बाद ही अप्लीकेंट को परमानेंट डीएल जारी किया जाता है।

डेली आते 15 से अधिक अप्लीकेशन आते
आरटीओ आफिस में कामर्शियल व्हीकल के लर्निंग डीएल के लिए डेली लगभग 15 से 20 अप्लीकेशन आते हैं। इसके अलावा डेली हैवी व्हीकल डीएल के रिन्युअल व डुप्लीकेट डीएल के लिए 40 से अधिक अप्लीकेशन आते हैं। हैवी व्हीकल के लर्निंग डीएल में पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रोड एक्सीडेंट की बढ़़ती संख्या को देखते हुए शासन के जारी किए गए नए आदेशों के तहत यह कदम उठाया गया है।