कानपुर (ब्यूरो) पुलिस 400 किमी दूर महाराजगंज जेल से इरफान को लेकर 7 घंटे में कानपुर कोर्ट पहुंची। एमपी, एमएलए कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड और रंगदारी वसूलने और एडीजे-11 कोर्ट में गैंगस्टर के रिमांड एक्सटेंशन मामले में इरफान की पेशी हुई। कोर्ट ने रंगदारी मामले में इरफान पर आरोप तय कर दिए हैं। वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि अब सुनवाई शुरू हो सकेगी। गैंगस्टर मामले में 12 अप्रैल की तारीख दी गई है, जबकि रंगदारी मामले 6 अप्रैल।
अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी
एडवोकेट गौरव दीक्षित ने बताया कि आगजनी के मामले में अब इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। इस मामले में मुकदमा ट्रायल पर आ चुका है। गुरुवार को पेशी के दौरान वादिनी की बेटी कनीज जेहरा ने अपनी गवाही दर्ज कराई थी। पूरे दिन चली जिरह के बाद कोर्ट ने 27 मार्च को सुनवाई के लिए अगली डेट दी है। बता दें कि आगजनी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सेशन कोर्ट को 6 महीने में फैसला देना है।
25 दिन में विधायक पर 8 एफआईआर
- जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में महिला का घर फूंकने में जाजमऊ थाने में एफआईआर
- फर्जी आधार कार्ड के सहारे यात्रा करने में ग्वालटोली थाने में एफआईआर दर्ज की
- रंगदारी मांगने को लेकर अनवरगंज निवासी अकील ने जाजमऊ थाने में की एफआईआर
-कंघी मोहाल निवासी मो। नसीम आरिफ ने प्लाट पर कब्जा करने को लेकर दर्ज कराया मुकदमा
- बांग्लादेशी नागरिक डॉ। रिजवान की मदद के आरोप में भी विधायक पर केस दर्ज किया
- जाजमऊ थाने में इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी एफआईआर की गई।
- ग्वालटोली थाने में पुलिस से अभद्रता करने के एक साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज की
- ग्वालटोली थाना प्रभारी की तहरीर पर धारा-147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 में केस दर्ज
- इरफान के खिलाफ दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई