- 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी युवक को उम्रकैद के साथ 25 हजार जुर्माने की सजा
>kanpur@inext.co.in
KANPUR : आठ साल की बच्ची से रेप के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और ख्भ् हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने से क्भ् हजार रुपये पीडि़त को दिए जाएंगे। श्याम नगर में रहने वाली आठ साल की बच्ची क्भ् अक्टूबर ख्0क्ख् को रामलीला देखने गई थी। रात करीब 8:फ्0 बजे तक वहीं नहीं लौटी तो मां और बहन उसे ढूंढने निकले। काफी देर बाद हरिहर धाम के पास झाडि़यों में बच्ची रोते हुए मिली। उसके साथ हैवानियत की गई थी।
9 गवाह पेश किए गए
बच्ची को उर्सला में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके बयान के बाद चार खंभा श्याम नगर निवासी अनिल को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक गंगाप्रसाद यादव ने बताया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने युवक अनिल को दोषी करार दिया। गंगा प्रसाद ने बताया कि घटना के बाद बच्ची छह महीने तक उर्सला में भर्ती रही। इस दौरान उसके तीन ऑपरेशन किए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। मामले में नौ गवाह पेश किए गए थे।