कानपुर (ब्यूरो)। बिकरू कांड में आरोपित श्यामू बाजपेयी को हत्या के प्रयास के केस में एंटी डकैती कोर्ट ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिसकर्मियों की हत्या में इस्तेमाल असलहा बरामदगी के दौरान उसने चौबेपुर पुलिस टीम पर फायर किया था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित मालवीय एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। बिकरू कांड में किसी भी आरोपित को घटना के बाद यह पहली सजा है।
दबिश देने गई थी टीम
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायङ्क्षरग की थी, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस टीम पर किया फायर
इसी मामले में बिकरू गांव निवासी श्यामू बाजपेयी को 7 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 8 जुलाई 2020 को असलहा बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान आरोपित श्यामू बाजपेयी ने पुलिस टीम पर मौका पाकर उसी असलहे से फायर कर दिया, जो उसने झाड़ी में छिपाकर रखे थे। श्यामू बाजपेयी पर चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।
पांच हजार का जुर्माना भी
नियत तिथि पर सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष में बहस हुई। डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि तेजी से मामले में पैरवी की गई। साक्ष्य भी काफी मजबूत थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त श्यामू बाजपेयी को दोष सिद्ध करार दिया है। अभियुक्त श्यामू बाजपेयी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर श्यामू बाजपेयी को तीन माह का कारावास काटना होगा।