कानपुर। धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान अब एक अन्य व्यक्ति को भी यह अधिकार दे सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण के दौरान ही संबंधित व्यक्ति का नाम पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इससे संबंधित व्यक्ति की केंद्र पर बायोमीट्रिक कराकर धान खरीद की जा सकेगी। शासन की नई क्रय नीति में खाद्य विपणन विभाग की ओर से यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें किसान परिवार, रिश्तेदार व अन्य सगे-संबंधी 10 लोगों में किसी एक को यह अधिकार दे सकेंगे।
बनाई जा रही व्यवस्था
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान बिक्री के दौरान किसानों को समस्या न हो इसके लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी गई है। जिले की प्रमुख मंडियों के साथ ही अन्य स्थानों पर खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को वहां पहुंचने में असुविधा न हो। विभाग की ओर से पीसीयू, पीसीएफ, भारतीय खाद्य निगम व खाद्य विभाग सहित पांच एजेंसियों के 35 केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। वहीं एजेंसियों से प्राप्त 17 प्रस्तावों पर आखिरी मुहर लगनी है, जिससे जिले में केंद्रों की संख्या 52 पहुंच जाएगी। धान खरीद के लिए शासन से आई नई क्रय नीति में इस बार किसानों को सुविधा दी गई है।
परिवार में किसी को दे सकेंगे अधिकार
इससे किसान अपने साथ ही पिता, पुत्र, पत्नी, दामाद सहित 10 लोगों में किसी भी एक को बिक्री का अधिकार दे सकेगें, लेकिन पंजीकरण के दौरान ही संबंधित व्यक्ति की जानकारी पोर्टल पर फीड करनी होगी। इससे बिक्री के दौरान यदि किसान केंद्र पर किसी कारण से नहीं पहुंचते है तो संबधित व्यक्ति की बायोमीट्रिक करा प्रभारी खरीद कर सकेंगे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि धान खरीद को लेकर 35 केंद्र बना दिए गए हैं, जबकि प्राप्त 17 प्रस्तावों पर जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं इस बार समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, जिससे 2183 रुपये प्रति ङ्क्षक्वटल के हिसाब से खरीद होगी।