-रिपोर्ट नहीं होगी तो ऑक्सीजन लेवल व टेंप्रेचर जांचने के बाद काउंटिंग स्थल पर मिलेगी एंट्री
-निर्वाचन आयोग ने डीएम को जारी किए निर्देश, कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी दिखा सकेंगे
KANPUR: कोर्ट की फटकार के बाद निर्वाचन आयोग ने 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना से 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो ऑक्सीजन लेवल और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी अगर सब मानक के अनुरूप होगा तो ही मतगणना स्थल पर एंट्री मिलेगी। अगर किसी को बुखार, जुकाम होगा तो वह कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
कोविड हेल्प डेस्क बनेगी
जिले में 98 कमरों में तीन-तीन टेबल पर वोटों की गिनती की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ। बसंत अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक मतगणना स्थल पर मेडिकल हेल्थ डेस्क बनाई जाएगी। वहां आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक प्रत्याशी मतगणना से 48 घंटे पहले अभिकर्ता के नाम की सूची रिटर्निंग अफसर को उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। मतपेटियों को भी पहले सैनेटाइज किया जाएगा। लोगों के हाथ धोने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक
कोई भी उम्मीदवार विजेता घोषित होने के बाद जुलूस नहीं निकलेगा। अगर जुलूस निकालेगा तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आयोग ने कहा कि दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।