कानपुर (ब्यूरो)। आगजनी केस में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला लगातार दूसरी तारीख को भी टल गया। एमपी/एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी के अवकाश में होने के कारण मंगलवार को केस में सुनवाई नही हो सकी। इरफान के वकील करीम सिद्दीकी ने बताया कि अब कोर्ट ने फैसले की अगली डेट 22 मार्च दी है। इरफान, भाई रिजवान के साथ सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। महाराजगंज जेल से मंगलवार सुबह पुलिस वैन में सपा विधायक को कानपुर की कोर्ट लाया गया। वैन से उतरते ही इरफान ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हाथ में कुरआन ले उतरे। कुरआन चूमी और मीडिया के सवालों पर सिर्फ इतना कहा कि दुआ में याद रखना। केस में फैसले और चुनाव को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा।
आजीवन कारावास तक की सजा
बता दें कि जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य पर अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर धारा-147, 436, 506,327, 427, 386, 504, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी और एमपी/एमएलए की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया है। अब कोर्ट को मामले में अपना फैसला सुनाना है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और केस का ट्रायल हुआ है। अगर कोर्ट ने दोषी माना तो उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।