कानपुर(ब्यूरो)। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब कानपुराइट्स को नगर निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बल्कि वो अपने ही जोन ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जोन-1 को छोडक़र सभी जोनों के मुख्यालय में भी इसकी सुविधा कर दी गई है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इसी महीने के अंत तक जोन वन में भी बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट बनने की सुविधा मिलने लगेगी। इससे कानपुराइट्स को बड़ी राहत मिलेगी।
अधिकारियों की तैनाती
दरअसल, पूरे शहर के लोगों को बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नगर निगम मुख्यालय जाना पड़ता था। लोड अधिक होने के कारण लोगों को सर्टिफिकेट पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। साथ ही कई बार मुख्यालय के चक्कर भी काटने पड़ते था। जिसे देखते हुए नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन के आदेश पर सबसे पहले जोन-3 में सर्टिफिकेट बनवाने की व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद अब जोन-2, 5 और 6 में भी यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए बकायदा कई जगहों पर अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। वहीं, जोन-1 में जल्द ही सुविधा शुरू होगी।
लगेंगे रेस्ट लिस्ट बोर्ड
नगर निगम मुख्यालय में सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर दलालों का बोलबाला रहता था, जो ज्यादा पैसा लेकर सर्टिफिकेट बनवाया करते थे। अधिकारियों से शिकायत के बाद इस पर लगाम कसी गई। जिसे देखते हुए अब दलालों से बचने को लेकर मुख्यालय में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बकायदा एक बोर्ड भी लगवाया जाएगा। ताकि लोग दलालों के चक्कर में फंसकर रेट से ज्यादा पैसा न दें।
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ऐसे बनवाएं सर्टिफिकेट-
बच्चे के जन्म से 30 दिन तक
- रजिस्ट्रेशन फार्म पीला
- हॉस्पिटल से दिया गया जन्म प्रमाण पत्र
- घर में जन्म होने पर दाई का सर्टिफिकेट
- माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, आधार
- आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर
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जन्म के 30 दिन से एक साल तक
- रजिस्ट्रेशन फार्म पीला
- हॉस्पिटल से दिया गया जन्म प्रमाण पत्र
- घर में जन्म होने पर दाई का सर्टिफिकेट
- माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, आधार
- आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर
- समय के बाद जमा करने पर 5 रुपए शुल्क
- शपथपत्र 10 रुपए के स्टाम्प नोटरी सहित
बर्थ के एक साल बाद
- रजिस्ट्रेशन फार्म पीला
- हॉस्पिटल से दिया गया जन्म प्रमाण पत्र
- घर में जन्म होने पर दाई का सर्टिफिकेट
- माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, आधार
- आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर
- समय के बाद जमा करने पर 5 रुपए शुल्क
- शपथपत्र 10 रुपए के स्टाम्प नोटरी सहित
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश