-ट्रैफिक रूल्स वॉयलेशन पर 10 गुना चालान पर वाहन सवार दे रहे अलग-अलग प्रतिक्रिया

>KANPUR : ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमवी एक्ट में बदलाव कर चालान की रकम 10 गुना बढ़ाने का जो डिसिजन लिया है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस पर अपनी-अपनी तरह से कमेंट कर रहे हैं। कुछ इसकी तारीफ करने के साथ ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रहे हैं तो बहुत से लोग इसे वाहन सवारों का शोषण बता रहे हैं। फिलहाल, सड़कों पर 10 गुना बढ़े चालान का डर अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई वाहन सवार एक साथ कई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो उसे सभी का अलग अलग जुर्माना भरना पड़ सकता है। चौकाने वाली बात ये है कि अगर आपको हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ा तो गाड़ी से महंगा चालान पड़ सकता है। हरियाणा और कुछ अन्य प्रदेशों से इस तरह की खबरें आ भी चुकी हैं। जहां 23 हजार और 17 हजार तक चालाना काटा गया।

रूल्स फॉलो करने की डाल लें आदत

एसपी ट्रैफिक सुशील कुमार के अनुसार एमवी एक्ट में एमेंडमेंट के मुताबिक अभी सिटी में चालान नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन, हेडक्वार्टर से आदेश मिलते ही सिटी में भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को 10 गुना बढ़ा हुआ जुर्माना ही चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि जुर्माने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वाहन लेकन सड़क पर निकलें तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डाल लें।

ऐसे चालानों से लें सीख

उन्होंने बताया कि इस एक्ट को दिल्ली में सख्ती के साथ लागू किया गया है, जहां 3 सितंबर को गुरुग्राम में दिनेश नाम के युवक का 23000 रुपए का चालान किया गया। जबकि, उसकी स्कूटी की कीमत सिर्फ 15000 रुपए रही होगी। इसी तरह दक्षिण दिल्ली में भी राकेश नाम के बाइक सवार का 25000 रुपए का चालान किया गया। जबकि, उसकी बाइक की कीमत महज 15000 रुपए ही थी। युवक ने जुर्माना भरने से अच्छा बाइक को मौके पर छोड़ना ही ठीक समझा।

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सिटी में अभी लोगों को सहूलियत दी जा रही है। लेकिन, हेड क्वार्टर से आदेश मिलते ही सिटी में भी बढ़ा हुआ 10 गुना जुर्माना ही वसूल किया जाएगा। इससे अच्छा है कि अब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की आदत डाल लें।

- सुशील कुमार, एसपी ट्रैफिक

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ऐसे बढ़ेगा रेवेन्यू

- पिछले 04 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 2177 लोगों के अलग अलग रूल्स तोड़ने पर चालान किए। इनसे कुल 1,22,100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

- अगर इन 2177 लोगों से नए एमवी एक्ट के अनुसार जुर्माना वसूल किया जाता तो 2,00,000 रुपए से अधिक रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता।