कानपुर(ब्यूरो)। गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में कानून के शिकंजे में जकड़े सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें जाजमऊ में महिला के प्लॉट में आगजनी के बाद शुरू हुई थीं। पीडि़त महिला बेबी नाज ने इरफान, उनके भाई रिजवान सहित कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद से उन पर एक-एक कर करीब दर्जन भर नए मामले दर्ज हो चुके हैं। जिसमें फर्जी आधार से हवाई यात्रा का मामला प्रमुख है। अब इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई करेगी। इरफान की पत्नी और उनके वकील ने चार दिन पहले पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। जिसे शासन ने मंजूर कर लिया है। जल्द ही सीबीआई की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू करेगी।

इन दोनों मामलों में होगी जांच
7 नवंबर 2022 को जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी स्थित एक प्लाट में बने टट्टर से बने घर में संदिग्ध परिस्थियों में आग लग गई। घटना के वक्त पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पीडि़त परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाया। पीडि़त परिवार ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर जमीन के विवाद की वजह से घर में आग लगाने का आरोप लगाया। परिवार ने पुलिस को बताया कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद भी सपा विधायक और उसके परिवार वाले उन्हेें परेशान कर रहे हैैं। पीडि़त परिवार की तहरीर पर जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान, इजराइल आटेवाला और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

क्यों पड़ी जरूरत
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने आग लगाने के सारे इविडेंस कलेक्ट कर लिए थे। आग लगाने की पुष्टि भी हो गई थी। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस सूत्रों की माने तो अभी तक मामले में पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला था, जिसमें आग लगाते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे। इसी वजह से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। साथ ही परिवार वालों का ये भी आरोप है कि विधायक के इशारे पर फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां भी नहीं पहुंचीं।

अशरफ के नाम से यात्रा
जाजमऊ थाने में मामला दर्ज होने के बाद विधायक घर से फरार हो गए थे। उनकी तलाश में पुलिस को 29 नवंबर 2022 को दिल्ली एयरपोर्ट की एक फुटेज मिलीं, जिसमें दिखा कि इरफान मॉस्क लगाए एयरपोर्ट की सीढिय़ां चढ़ रहे थे। इस फुटेज के आधार पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इरफान ने अशरफ अली के नाम पर एयर टिकट बुक कराई थी। इस मामले में एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी में लगी सीआईएसएफ ने तकनीकी कारणों से कार्रवाई से इन्कार कर दिया। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने का आरोप लगाया गया।

क्यों पड़ी जरूरत
दरअसल इस मामले में अशरफ अली नाम से जो आधार कार्ड इरफान ने यात्रा के लिए इस्तेमाल किया(जैसा पुलिस का आरोप है) गया था। उसकी जो कॉपी पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है वह परिवार वालों के मुताबिक फर्जी है। पुलिस ने इसे खुद ही बनवाया है। इरफान के घर या उनके अन्य किसी ठिकाने से इसकी बरामदगी नहीं हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस पूरी तरह से मनमानी करते हुए इरफान को फंसा रही है। इसलिए परिजनों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

पुलिस ने दर्ज किए आठ मुकदमे
बुरी तरह कानून के शिकंजे में घिरे सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने इरफान से जुड़े मामलों की समीक्षा की है, जिसके बाद तीन शिकायतों को महत्वपूर्ण मानते हुए इनमें मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जबकि इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। प्लाट विवाद में नाम सामने आने के बाद अब तक सपा विधायक के खिलाफ आठ नए मुकदमे दर्ज हुए हैं।
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सीबीआई जांच के आदेश के बाद जो भी मुकदमों से संबंधित कागज सीबीआई मांगेगी, उसे दिए जाएंगे। बुधवार देर शाम तक टीम ने थाने में संपर्क नहीं किया है।
अशोक कुमार दुबे, प्रभारी निरीक्षक जाजमऊ