कानपुर (ब्यूरो)। यूथ की ऑनलाइन वोटिंग की डिमांड भले ही अभी पूरी न हुई हो लेकिन ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा चुनाव आयोग ने दे दी है। लोक सभा इलेक्शन 2024 में कैंडिडेंट ऑनलाइन भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी व स्टेट पार्टी के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसके लिए वेडनेसडे को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में नॉमिनेशन के समय ध्यान रखने वाले अहम प्वाइंट्स के बारे में बताया गया।
डीएम व एडीएम की कोर्ट में
लोकसभा इलेक्शन के लिए कानपुर में 13 मई को वोटिंग होगी। कैंडिडेंट्सके नॉमिनेशन 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगे। नॉमिनेशन मॉर्निंग 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच में निर्धारित स्थल पर निर्धारित अधिकारी के रूम में किए जाएंगे। इसके अलावा वीकेंड पर नॉमिनेशन नहीं होंगे। कानपुर लोकसभा सीट (43) का नॉमिनेशन डीएम कोर्ट में और अकबरपुर सीट (44)का नॉमिनेशन एडीएम सिटी की कोर्ट में लिया जाएगा। इसके अलावा नॉमिनेशन का प्रारूप 2 क है और नॉमिनेशन के साथ अटैच किए जाने वाला शपथपत्र प्रारूप-26 है, जिसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
एक व्यक्ति चार सेट दाखिल कर सकता
नॉमिनेशन के पहले कैंडिडेट को सेपरेट बैंक एकाउंट खोलना होगा, जो कम से कम नॉमिनेशन के एक दिन पहले खुला होना चाहिए। यह कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट के साथ ज्वाइंटली भी खोला जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेंट का प्रस्तावक उसी लोकसभा क्षेत्र का वोटर होना चाहिए जहां से वह इलेक्शन लड़ रहा है। मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए एक प्रस्तावक और निर्दलीय और अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम 4 सेट में नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है।
जमानत राशि चेक से नहीं ली जाएगी
नॉमिनेशन के डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेंट या उसके प्रस्तावक ही दाखिल कर सकते है। किसी अन्य के द्वारा दाखिल मान्य नहीं होगा। जमानत की धनराशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जमानत धनराशि आधी यानि 12 हजार 5 सौ रुपये होगी। जमानत धनराशि नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने के पहले या फिर नॉमिनेशन दाखिल करते समय जमा किया जाना जरूरी है। यह धनराशि चेक से नहीं ली जाएगी। नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स में वोटर लिस्ट की कापी भी अटैच करना जरूरी है। अगर कैंडिडेंट किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला है तो उसकी डिटेल में नॉमिनेशन के दौरान देनी होगी।