कानपुर (ब्यूरो)। बलवंत हत्याकांड में आरोपियों की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज के यहां दिया जा रहा है। आरोपी अनूप कुमार की जमानत पर अब एक जून को सुनवाई होगी। वहीं कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट में हत्या की धारा में सीजेएम कोर्ट के चार्जशीट को स्वीकार करने को चुनौती दी है। उसमें 29 मई को सुनवाई होगी।


12 दिसंबर 2022 को रनियां थाने में
शिवली सरैया लालपुर शिवराजपुर निवासी व्यापारी बलवंत ङ्क्षसह की 12 दिसंबर 2022 को रनियां थाने में पुलिस अभिरक्षा में पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। उनके चाचा अंगद ङ्क्षसह ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उस समय रनियां थाना प्रभारी शिवप्रकाश, शिवली थाना प्रभारी राजेश ङ्क्षसह समेत एसओजी टीम, चौकी इंचार्ज को नामजद किया गया था और निलंबित कर जेल भेजा गया था।


अंतिम सुनवाई व निस्तारण होना शेष
वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि राजेश कुमार ङ्क्षसह सहित आठों आरोपियों ने च्च्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सीजेएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी द्वारा एसआईटी की विवेचना से असहमत हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट व विवेचना में वादी व अन्य चश्मदीद साक्षियों के बयान आदि के आधार पर आरोप पत्र की गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के स्थान पर इरादतन हत्या की धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की धारा में संज्ञान लिए जाने के आदेश के खिलाफ धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दाखिल कर रखी है.इसमें अंतिम सुनवाई व निस्तारण होना शेष है और च्च्च न्यायालय में आरोपियों की याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 मई नियत है।


धारा 304 में ही दाखिल
एक आरोपी सोनू यादव का जमानत प्रार्थना पत्र अभी तक गैर इरादतन हत्या की धारा 304 में ही दाखिल है,वहीं अन्य एक आरोपी विनोद कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र धारा 302 में दाखिल है। अब फिर से 304 धारा में जमानत सुने जाने की लिखित याचना आरोपी की तरफ पिछली सुनवाई में की गई थी। इस पर जिला जज न्यायालय ने आरोपी के प्रार्थना पत्र की पत्रावली में पूर्व में ही अगली सुनवाई की तिथि 22 मई नियत की है।


निर्णय आना शेष है
एक अन्य आरोपी दुर्वेश कुमार की तरफ से भी जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की न्यायालय में धारा 302 में दाखिल किया गया है जिसमें सुनवाई की तिथि 20 मई नियत की गई है.आरोपित अनूप कुमार द्वारा गैर इरादतन हत्या की धारा में जिला जज की न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है,जबकि च्च्च न्यायालय में आरोपियों द्वारा दाखिल याचिका में सुनवाई के बाद यह निर्णय आना शेष है कि मामला इरादतन हत्या की धारा 302 में चलेगा या गैर इरादतन हत्या की धारा 304 में। ऐसी स्थिति में जिला जज ने आरोपी अनूप कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र में सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि एक जून नियत की है।