-कोरोना के बढ़ते मामलों को देख शासन से नई गाइडलाइन जारी, जिस एरिया में एक भी केस मिला तो एक किमी। का एरिया होगा सील
-एक से अधिक कोरोना केसेज होने पर 3 किमी। का एरिया कंटेनमेंट जोन में आएगा, 2 किमी। का बफर जोन बनाया जाएगा
KANPUR: कानपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए शासन ने लॉकडाउन को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस एरिया में एक भी कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे तत्काल हॉट-स्पॉट घोषित कर उसके एक किमी। के दायरे को सील कर दिया जाए और मजिस्ट्रेट और सीओ की नियुक्ति की जाएगी। पूरे एरिया को बैरिकेड से सील कर किसी के आने-जाने पर रोक रहेगी। अभी तक कानपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ7 रेड जोन हैं जिनमें 14 हॉट-स्पॉट हैं। कानपुर में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव के 27 मामालों में ज्यादातर इन्हीं हॉटस्पॉट से हैं।
परमीशन निरस्त होगी
डीएम डॉ। ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक जहां एक से अधिक कोरोना के मामले हैं, उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। इन क्लस्टर में 3 किमी। का एरिया रेड जोन में होगा और 2 किमी। का एरिया बफर जोन में आएगा। इन बफर जोन में सभी किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। अभी तक सिर्फ रेड जोन के 1 किमी। के दायरे में ही सभी गतिविधियां बंद की जाती थीं। लेकिन अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। वहीं मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके क्षेत्र में कोई बफर जोन है और पूर्व में दुकानों को खोलने का कोई आदेश है तो तत्काल उनको निरस्त करें। ऐसा न करने वाले अधिकारी या मजिस्ट्रेट दंडित किए जाएंगे।
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ऐसे हट सकती हैं पाबंदी
कानपुर में बढ़ती कोरोना पेशेंट्स की तादाद को देखते हुए हॉट-स्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन शासन ने ये तय किया है कि अगर किसी हॉट-स्पॉट एरिया में 28 दिन तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन में बदल दिया जाएगा और पाबंदियों को चरणबद्घ तरीके से हटा लिया जाएगा। ऐसे में हॉट-स्पॉट एरिया में रहने वालों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही अगर उनके एरिया में कोई भी कोरोना संदिग्ध है तो तत्काल उसकी सूचना कंट्रोल रूम 18001805159 पर दें। इससे उतनी ही जल्दी हॉट-स्पॉट के एरियाज को लोगों को पाबंदियों से आजादी मिल सकती है।
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ये होंगे कड़े रूल्स
-1 भी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर एक किमी। का दायरा होगा सील
-3 किमी। का दायरा सील होगा एक से अधिक पेशेंट मिलने पर
-2 किमी। एरिया को इसमें बफर जोन बनाया जाएगा, रहेंगी पाबंदियां
-3 चीजों किराना, दवा और सैनेटाइजेशन की सिर्फ परमीशन होगी
-28 दिन तक नया केस नहीं आया तो फिर हो जाएगा ग्रीन जोन
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हॉट-स्पॉट के साथ बफर जोन भी तय किए गए हैं। इन बफर जोन में वह सभी पाबंदियां लागू होंगी जो अभी तक रेड जोन में होती थीं। वहीं अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि जो पूर्व में परमीशन दी गई हैं, उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाए।
-डॉ। ब्रह्म देव राम तिवारी, डीएम