-परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश, वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी मान्य रहेंगे
KANPUR। परिवहन विभाग ने संडे को नए आदेश जारी कर उन गाड़ी ओनर्स को राहत दी है, जिनके गाडि़यों से संबंधित डाक्यूमेंट की वैलिडिटी कोरोना काल के दौरान खत्म हो गई थी। कोरोना की वजह से वह आरटीओ जाकर उन डाक्यूमेंट को रिन्यु नहीं करा पा रहे है। ऐसे ओनर्स को परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2021 तक राहत दे दी है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से परिवहन विभाग ने पहले 30 नवंबर तक गाड़ी संबंधित सभी डाक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म होने के बावजूद वैध होने का आदेश दिया था। दिसंबर में ब्रिटेन में कोरोना का नए रूप मिलने के बाद एक बार फिर से सिटी व प्रदेश में हलचल मच गई है। वैलिडिटी की डेट बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गई है। जिसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमानेंट डीएल, लर्निग डीएल, व्हीकल बीमा, कामर्शियल टैक्स समेत अन्य डाक्यूमेंट की समय सीमा खत्म होने के बाद भी अगले तीन महीने तक मान्य बने रहेंगे।