कानपुर (ब्यूरो)। आगजनी केस में फैसले की उम्मीद से सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को फिर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन, इस बार भी वही हुआ जैसा कयास लगाया जा रहा था। लगातार 5वीं बार फिर से फैसला टल गया। लेकिन, इस बार मीडियाकर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो इरफान का गुस्सा या कहें तकलीफ जुबां पर आ गई। प्रिजनर वैन में बैठे इरफान ने कहा, मैं कोर्ट की पेशी पर आया हूं या पुलिस की पेशी पर। मुझे पुलिस लाइन क्यों ले जाया गया? पुलिस क्या करना चाहती है मेरी साथ? पुलिस कमिश्नर से पूछिए, क्या मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं? हो सकता है, मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया।

खुद को कहा जानवर
मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने खुद को जानवर कहा। इरफान ने एक-दो बार नहीं, 5 बार चिल्लाकर खुद को जानवर बताया। इस दौरान उन्होंने उंगली अपनी तरफ कर रखी थी। वह काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। बता दें कि कोर्ट ने इरफान और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था लेकिन फैसला नहीं आया। अब अगली तारीख यानि 6 अप्रैल को केस में फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। हालांकि सोर्सेज बता रहे हैं कि ईद के बाद ही मामले में फैसला आएगा।

500 किमी से लाते हैं पेशी पर
इरफान इस वक्त महराजगंज जेल में बंद हैं, जो कानपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। उन्हें हर बार पेशी पर कड़ी सुरक्षा में जेल से लाकर कानपुर कोर्ट में पेश किया जाता है। करीब 10 घंटे का समय इरफान को लाने में लगता है। सुरक्षा में कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। हजारों रुपए लाने ले जाने में खर्च होते हैं। अब कोर्ट ने गुरुवार को सिर्फ दो दिन आगे की तारीख दे दी। गुरुवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेई भी इरफान से मिलने कानपुर कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, इरफान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 8 नवंबर 2022 को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में केस दर्ज हुआ था।

विधायक पर क्या हैं आरोप
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में रहने वाली नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि विधायक इरफान ने भाई रिजवान और गुंडों के साथ प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए 7 नवंबर को उनका घर फूंक दिया। पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इसमें शामिल शामिल थे। इसके चलते इन सभी को आरोपी बनाया गया। इरफान और रिजवान समेत सभी आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं। पुलिस ने जांचके बाद तीन चार्जशीट दाखिल की। मामले की फास्ट ट्रैक एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।

दो महीने तक काटी फरारी
मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस विधायक इरफान सोलंकी को गिरफ्तार करने जाजमऊ स्थित उनके घर पहुंची तो इरफान फरार हो गए थे। डेढ़ से दो महीने तक उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में फरारी काटने के बाद सरेंडर कर दिया था। कुछ दिनों तक कानपुर जिला जेल में रखने के बाद उन्हें महराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया था। पेशी पर महाराजगंज से ही विधायक को लाकर कानपुर कोर्ट में पेश किया जाता है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है। गुरुवार को कोर्ट को इन पांचों के खिलाफ फैसला सुनाना था।