कानपुर (ब्यूरो) पीडि़ता की मां ने अक्टूबर 2020 में पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि नौ वर्षीय पुत्री बकरी चराने के लिए खेत गई थी। उसी दौरान गांव का गंगाराम पुत्री को फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। घर पहुंची पीडि़ता ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त गंगाराम को दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।