-जूही परमपुरवा का मामला, विशेष न्यायाधीश पास्को विजय राजे सिसोदिया की कोर्ट ने सुनाई सजा
KANPUR : जूही में नाबालिग बच्ची से तीन महीने तक रेप करने वाले को कोर्ट ने दोषी मानते हुए ट्यूजडे को दस साल कैद और 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीडि़त को देने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
जूही परमपुरवा निवासी जितेंद्र प्रजापति पड़ोसी नाबालिग को 17 मई 2016 को बहला कर अपने साथ ले गया था। उसने नाबालिग का रेप कर उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वह तीन महीने तक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रेप करता रहा। 2 अगस्त को पीडि़त ने भाई को आपबीती बताई तो भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को विजय राजे सिसोदिया की कोर्ट में हुई। एपीओ गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
गार्ड की हत्या में चार साल कैद
किदवई नगर में लार्ड गार्डन के गार्ड दिनेश तिवारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने अमित कुमार उर्फ लाला को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए चार साल कैद और 8 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। लार्ड गार्डन में 6 मई 2016 को दिनेश की लाश मिली थी। बेटे शिवा ने गेस्ट हाउस मालिक और मैनेजर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किया तो पता चला कि 5 मई की रात को गेस्ट हाउस में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। दिनेश ने विरोध किया तो उसने पीट पीटकर गार्ड की हत्या कर दी थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अमित उर्फ लाला को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अमित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।