- प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक पर पब्लिशर ने छापा यूपी गवर्नमेंट का लोगो
- उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल लोगो से धोखे में कैंडिडेट्स
GORAKHPUR : लेखपाल भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद कैंडिडेट्स तैयारी में जुट गए हैं। मार्केट में सैकड़ों बुक्स अवेलबल हैं, लेकिन कैंडिडेट्स एक किताब को देखकर चौंक रहे हैं। उस पर यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील का यूज किया गया है जिससे वो कोई सरकारी किताब नजर आती है। ऐसे में कैंडिडेट्स को ये लगता है कि सरकार ने ही भर्ती के लिए कोई किताब निकाली है, हालांकि ऐसा बिलकुल नहीं है। सरकारी लोगो का यूज निजी फायदे के लिए करना कानूनी रूप से गलत है। इस पर वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुनाफे के लालच में पब्लिशर कानून तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहे।
प्रदेश सरकार करेगी लेखपालों की भर्ती
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लेखपाल भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल रिक्तियों की तादाद 13600 है। आनॅलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तय है। परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि कैंडिडेट्स 21 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। राजस्व परिषद की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। लेखपाल भर्ती का आवेदन निकलते ही भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने वाली पुस्तकें मार्केट में आ गई।
सरकार का लोगो छाप बेच रहे किताब
मार्केट में कॉम्प्टीशन की तैयारी कराने वाली सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। अकेले लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पब्लिशर्स ने किताबें उतारी हैं। इनमें शामिल विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड, मेरठ की पुस्तक 'उत्तर प्रदेश लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा' की किताब पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो यूज किया गया है। फर्स्ट पेज और भीतर पहले पेज पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो बना है। यह लोगों को कैंडिडेट्स को अपनी आकर्षित कर रहा है। जबकि गोरखपुर में मौजूद अन्य पब्लिकेशन्स की किताबों पर किसी तरह का सरकारी लोगो यूज नहीं किया गया है।
नहीं यूज कर सकते लोगो
लोगो यूज करना गलत है। यह हम नहीं, बल्कि जिला प्रशासन से जुड़े अफसर कह रहे हैं। जिला प्रशासन के अफसरों को जब इसकी जानकारी दी गई तो वह लोग चौंक पड़े। अफसरों ने कहा कोई सरकारी अफसर भी गवर्नमेंट का लोगो यूज नहीं कर सकता। सरकारी लोगो यूज करने के मानक तय किए गए हैं। उनका इस्तेमाल, कब, कहां हो सकता है, इसका नियमावली में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
क्या हैं नियम
- यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील व लोगो इस्तेमाल सिर्फ सरकारी मशीनरी ही कर सकती है। किसी प्रशासनिक अधिकारी को निजी कार्य हेतु इसके उपयोग की अनुमति नहीं है।
- स्टेट एंबेलम और सील का मिसयूज रोकने के लिए The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 पास किया। इसके तहत अपने फायदे के लिए सील व लोगो यूज करने पर छह माह से दो वर्ष तक का कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
यूपी गवर्नमेंट का लोगो यूज करना गलत है। नियमानुसार इसका इस्तेमाल, निजी और व्यवसायिक रूप से बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसकी अनुमति किसी को नहीं दी जाती।
बीएन सिंह, एडीएम सिटी
कोई भी व्यक्ति और संस्था सरकार का लोगो यूज नहीं कर सकती। निजी लाभ के लिए इसका प्रकाशन करना, दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इसकी जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
आरए प्रसाद, रिटायर्ड आईएएस