- मिसयूज रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जारी किया निर्देश
- आर्म्स फ्री जोन में असलहा ले जाने हो सकती है कार्रवाई
GORAKHPUR : लाइसेंसी असलहा रखते हैं तो उसे ड्राइंग रूम में शोकेस में सजाने की तैयारी कर लीजिए। शासन की ओर से जारी नए नियमों के बाद कई जगहों पर असलहा ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। माना जा रहा है कि इससे स्टेट्स सिंबल के लिए ताबड़तोड़ खरीदे जा रहे असलहों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से नकेल कसेगी। यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी करके असलहों के दुरुपयोग को रोकने को कहा है। गवर्नमेंट की तरफ चिन्हित जगहों पर असलहे ले जाने पर लाइसेंस कैसिल हो सकता है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का पालन करने पर लाइसेंसी असलहा सिर्फ ड्राइंग रूम तक सिमट कर रह जाएगा।
जिले में ख्फ् हजार से अधिक लाइसेंसी असलहे
गोरखपुर में करीब ख्फ् हजार तीन सौ 77 असलहों के लाइसेंस बने हैं। सिटी से लेकर देहात तक असलहों का जबर्दस्त पैशन है। प्रापर्टी, व्हीकल के बाद लोग असलहा लेने पर जोर दे रहे हैं। नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलों में लाइसेंस बनने में रोक लग गई। इससे तमाम आवेदक निराश हो गए। बताते हैं कि थानों से लेकर जिला प्रशासन के दफ्तर में करीब सवा लाख आवेदन पेडिंग पड़े हैं। नियम कानूनों में संशोधन के बाद नये लाइसेंस जारी होने की उम्मीद जगी है। इसके पहले यूपी गवर्नमेंट असलहा रखने, उनके यूज करने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, इससे असलहे लेकर घूमना कठिन हो जाएगा। कठिनाई को देखते हुए लोगों को लाइसेंसी असलहे ड्राइंग रूम में सजाने पड़ेंगे।
शिकायत होने पर कैसिंल हो जाएगा लाइसेंस
प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग की बहुत शिकायतें मिलती है। हर्ष फायरिंग की घटनाओं से लोगों की बेवजह मौत होती है। गोरखपुर में बीते तीन सालों के भीतर पांच से अधिक लोगों की जान चली गई है। अफसरों का कहना है कि नियम कानून सख्त होने से असलहों का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। सुरक्षा के बहाने लिए गए असलहे, स्टेट्स सिंबल नहीं बन सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट के विशेष सचिव मिनिस्ती एस की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में ख्म् जगहों का विशेष तौर से जिक्र किया गया है। इन जगहों पर असलहा ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसी जगहों पर जाने के पहले असलहों को अपने से दूर रखना होगा वरना जांच के दौरान पकड़े जाने पर असलहा जब्त किया जा सकता है।
यूपी में इन जगहों पर नहीं ले जा सकेंगे असलहे
इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की सभी खंडपीठ
जनपद न्यायालय, कचहरी
बैंक, बीमा सेक्टर और डाकघर
सार्वजनिक जगह, जहां पर रुपए पैसे का आदान-प्रदान होता है
जेल
विधानभवन, सचिवालय, राजभवन और सीएम हाउस
प्रदेश के हवाई अड्डे, इसमें गोरखपुर का हवाई अड्डा भी शामिल है।
धार्मिक स्थल विशेष तौर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा
ताजमहल
सिनेमा हाल
शापिंग माल
गर्वनमेंट और प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र
शिक्षण संस्थान, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के शिक्षण संस्थान
गवर्नमेंट के सभी दफ्तर
गवर्नमेंट आफिसेज की बिल्डिंग और प्राइवेट ऑफिसेज
पब्लिक पार्क जिनकी देखभाल गवर्नमेंट करती है।
सिक्योरिटी गार्ड पर नहीं लागू होंगे आदेश
किसी भी संस्था या सेक्टर में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को इस नियम से दूर रखा गया है। इसके लिए ड्यूटी पास जरूरी होगा। गार्ड की संस्था की तरफ से जारी निर्देश की जांच की जा सकती है इसलिए जहां पर भी सुरक्षा के लिए सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको इससे मुक्त रखा जाएगा।
सभी जगहों पर नजर आएगा बोर्ड
जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है नई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस को कड़े निर्देश दिए जाएंगे। लाइसेंसी असलहा ले जाने पर प्रतिबंध वाली जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाएगा। हालांकि बैंक, सिनेमा हाल सहित कुछ जगहों पर असलहा लेकर जाने की रोक रहती है। सिटी में एक फेमस माल के भीतर असलहा लेकर जाने पर सुरक्षाकर्मी रोक देते हैं।
क्या होगी कार्रवाई?
प्रतिबंधित जगहों पर असलहा लेकर जाने पर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके तहत असलहे को जमा कराया जा सकता है। आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज हो सकता है। नियम का उल्लंघन करने के आरोप में लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। एक बार लाइसेंस कैसिंल होने पर दोबारा लाइसेंस मिलना मुश्किल होगा। नये निर्देश को लेकर अफसर भी परेशान हैं। अफसरों का कहना है कि कड़े नियम से असलहा सिर्फ घर में रख पाएंगे, बाहर लेकर चलना मुश्किल होगा।
गवर्नमेंट की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इससे असलहों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
बीएन सिंह, एडीएम सिटी