गोरखपुर (ब्यूरो)। चुपके से या कटिया लगाकर बिजली का इस्तेमाल करने वाले भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम में अगर 30 नवंबर तक बकाएदार कंज्यूमर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वह फायदा पाने के हकदार होंगे। ओटीएस स्कीम 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।

ऑनलाइन मिलेगी जानकारी

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट ह्वश्चश्चष्द्य.शह्म्द्द पर कंज्यूमर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कंज्यूमर पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर स्कीम के तहत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही कंज्यूमर को पूरा विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि दिखेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंज्यूमर इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर या वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं।

ऐसे ले सकते हैं लाभ

-रजिस्ट्रेशन यूपीपीसीएल ओआरजी वेबसाइट या किसी भी विभागीय खंड व उपखंड कार्यालय में जाकर कराया जा सकता है।

- चेकिंग संख्या व कंज्यूमर अकाउंट आईडी अंकित करने पर छूट संबंधी सभी सूचना ऑनलाइन है।

- रजिस्ट्रेशन के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

-30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन राशि रजिस्ट्रेशन राशि का 10 परसेंट जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

-रजिस्ट्रेशन राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाइट यूपीपीसीएल डॉट ओआरजी से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर किया जा सकता है।

- स्कीम के तहत चोरी के प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन लेना जरूरी है। अगर संयोजन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन से पूर्व झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

- संयोजन लेने के बाद 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से बिल जमा करने के बाद ही चोरी के प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस लिया जाएगा।

- इस स्कीम के तहत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी समाधान के लिए अर्ह होंगे। कंज्यूमर्स को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा।

-किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्कॉम कार्यालय में पहले निपटाए गए मामलों को स्कीम में शामिल करने के लिए दोबारा नहीं खोला जाएगा।

- यूपी शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस स्कीम से आच्छादित नहीं रहेगी। उक्त भुगतान नियम के तहत करना होगा।

एकमुश्त समाधान स्कीम शुरू हो चुकी है। स्कीम के तहत पहली बार बिजली चोरी के प्रकरणों में छूट मिल रही है। व्यक्ति तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

ई। आशु कालिया, चीफ इंजीनियर