- छात्रसंघ चुनाव की प्रस्तावित तिथि चुनाव अधिकारी ने की घोषित

- जिला प्रशासन सेमंजूरी मिलने के बाद संपन्न कराया जाएगा चुनाव

GORAKHPUR: डीडीयूजीयू में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज गया है। वीसी की अध्यक्षता में छात्रसंघ चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी के साथ मीटिंग हुई। जिसमें 16 सितंबर को चुनाव की प्रस्तावित तिथि रखी गई है। इस तिथि के बारे में जिला प्रशासन को भी मौखिक और लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है। अब जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इस तिथि को चुनाव संपन्न कराया जाएगा।

एक घंटे चली मीटिंग

पिछले दस साल से प्रतिबंध लगे छात्रसंघ चुनाव की बहाली के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराने का पूरा मन बना लिया है। छात्रसंघ चुनाव अधिकारी प्रो। संजय बैजल ने बताया कि 25 सितंबर को आयोजित होने वाले 35वें दीक्षांत समारोह से पहले छात्रसंघ चुनाव करा लिया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार की शाम 4 बजे से वीसी ऑफिस में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई थी लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से एक भी अधिकारी न आने के कारण वीसी प्रो। अशोक कुमार, छात्रसंघ चुनाव अधिकारी प्रो। संजय बैजल और रजिस्ट्रार अशोक कुमार अरविंद ने सर्वसम्मति से 16 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित तिथि को छात्रसंघ चुनाव अधिकारी ने जिला प्रशासन को मौखिक और लिखित भेज दिया है। छात्रसंघ चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से 16 सिंतबर की तारीख मुक्मल होने के बाद चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को घोषित किया जाएगा।

बगैर आईकार्ड नो एंट्री

छात्रसंघ चुनाव अधिकारी प्रो। संजय बैजल ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लिंगदोह कमेटी की शर्तो के अनुसार, कैंपस में पूरी तरह से आचार संहिता लागू हो गया है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकेगा। चीफ प्राक्टर प्रो। सतीश चंद्र पांडेय बताया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आईकार्ड या प्रवेश शुल्क रसीद दिखाना होगा। अगर स्टूडेंट्स आईकार्ड या फिर प्रवेश शुल्क नहीं दिखाता है तो उसके कैपस के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। परिसर में वाहन के एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। जो भी वाहन के साथ कैंपस में पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता

1- भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनावों के लिए घोषित आदर्श मानकों का यथासंभव पालन चुनाव प्रचार एवं मतदान के समय यूनिवर्सिटी छात्र संघ निर्वाचन में कठोरता से कराया जाए।

2- चुनाव प्रचार एवं प्रसार से संबंधित सामग्री में किसी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता एवं संबद्धता व्यक्त नहीं की जा सकेगी।

3- चुनाव प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी के शैक्षिक व आवासीय प्रांगण एवं यूनिवर्सिटी के बाहर किसी भवन, परिसर, सार्वजनिक स्थल व राजकीय भवनों की दीवालों इत्यादि पर लिखना, पेंट करना आदि पूर्णरूप से वर्जित एवं प्रतिबंधित होगा।

4- यूनिवर्सिटी अथवा किसी एजेंसी या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए होर्डिग को न तो रंगा जाएगा और न ही उस पर मत प्राप्त करने के लिए आग्रह किया जाएगा और ना ही प्रत्याशी का चित्र बनाया जाएगा। ना ही उसका अथवा उसके निवेदक इत्यादि का नाम ही लिखा जाएगा।

5- चुनाव प्रसार कक्षाओं के चलने के समय नहीं किया जाएगा। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा में घुस कर प्रचार नही करेंगे और न ही भवन में नारे लगाकर कक्षाओं की शांति ही भंग करेंगे। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षाओं के बाद एवं मध्यावकाश के समय प्रचार कर सकेंगे।

6- प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस एवं उसके बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

7- चुनाव प्रचार के दौरान केवल एक जुलूस एक प्रत्याशी द्वार पूरे चुनाव के समय में एक ही बार निकाला जा सकेगा। इसकी अनुमति मुख्य नियंता या चुनाव अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

8- चुनाव प्रचार का जुलूस यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर नहीं निकाला जाएगा।

9- मुख्य नियंता की अनुमति से ही प्रत्याशी यूनिवर्सिटी कैंपस में कक्षाओं के बाद मीटिंग कर सकेंगे, लेकिन इसमें बाहरी व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकेगा।