- रोडवेज बसों में सफर के दौरान मौत पर मिलेगा पांच लाख मुआवजा
- बदले में पैसेंजर्स को बस के किराए में देना होगा एक रुपए अधिक
- आधा टिकट वाले पैसेंजर्स पर भी निगम देगा ढाई लाख का मुआवजा
GORAKHPUR: रोडवेज बसों में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। साथ ही आधे टिकट वाले पैसेंसर्ज को भी 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बदले में पैसेंजर्स को किराए में प्रति टिकट पर एक रुपया अधिक देना होगा। इससे यूपी रोडवेज की बस में सफर के दौरान अगर दुर्घटना में किसी की जान जाती है, तो उसके परिवार को रोडवेज की ओर से पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शासन से इसकी सहमति मिलते ही इस सेवा की शुरुआत भी कर दी गई है।
36 करोड़ का होगा सालाना फायदा
रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज बसों में हर साल औसतन 160 पैसेंजर्स की मौत होती है। अगर इन तथ्यों को आधार मान लिया जाए तो क्लेम चुकाने के लिए निगम को आठ करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि हर पैसेंजर से एक रुपया लेने से निगम को सालाना 44 करोड़ रुपए मिलते हैं। इससे निगम को हर साल 36 करोड़ का फायदा भी होगा।
शुरु हो गई सेवा
गोरखपुर डिपो के एआरएम महेश चंद ने बताया कि इस योजना को बीते दिनों बोर्ड की बैठक में उठाया गया था। अनुमति मिलते ही गुरुवार से इसे पूरे प्रदेश में लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना की खास बात ये है कि इसके लिए किसी बीमा कंपनी का सहारा नहीं लिया गया है। इस योजना के तहत निगम खुद ही क्लेम का भुगतान करेगा।
रोडवेज बसों में सफर करने वाले सभी पैसेंजर्स अब पूरी तरह इंश्योर्ड होंगे। इसके लिए पैसेंजर्स से किराए में एक रुपए अधिक लिया जा रहा है। इसके बदले में उन्हें पांच लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
के रविंद्रनायक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यूपी