- उपभोक्ता ने फोरम से की थी शिकायत

GORAKHPUR: गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में एसी न चलने से यात्री को हुई परेशानी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे सात हजार रुपए का हर्जाना उपभोक्ता को देगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में पैडलेगंज निवासी राज किशोर जायसवाल के वाद दाखिल करके शिकायत दर्ज कराई जिस पर फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र, सदस्यगण राकेश कुमार सिंह और संगीता राय ने निर्णय दिया।

उपभोक्ता की ओर से दलजीत सिंह एडवोकेट ने पक्ष रखा। फोरम में कहा कि 28 दिसंबर 2014 को राज किशोर गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। सी-वन में एसी न चलने पर उन्होंने टीटीई से शिकायत दर्ज कराई। तब एसी टेक्निीशियन ने श्रीपत ने बताया कि खराब एसी को चालू करने पर आग लग सकती है। एनई रेलवे ने उपभोक्ता की शिकायत को गलत बताया। कहा कि किसी अन्य यात्री ने इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई। फोरम ने कहा कि रेलवे ने जवाबदेही का कोई शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। जागरुक उपभोक्ता ही शिकायत के लिए आगे आते हैं। इस कारण से विपक्षी के आपत्ति में कोई बल नहीं है।