- सड़क पर अतिक्रमण को लेकर तय जिम्मेदारी
- पत्र भेजकर आईजी ने दिया कार्रवाई का निर्देश
GORAKHPUR: शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आईजी ने राह सुझाई है। सड़क पर अतिक्रमण करके पब्लिक के लिए परेशानी खड़ी करने वालों के खिलाफ आईजी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। आईजी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए जाएं। ताकि लोगों को सड़क पर चलने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। आईजी ने फॉर्मेट पर रोजाना की कार्रवाई तलब की है।
प्रॉब्लम देख दिया सुझाव
सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग स्थल न होने, दुकानों के सामने ही सामान लगाकर बेचने से वाहनों को लेकर चलने में प्रॉब्लम होती है। सड़क के किनारे बालू, गिट्टी, मलवा गिराने, होटल, रेस्टारेंट, मैरेज हॉल, शॉपिंग माल के सामने लोग बेतरीब ढंग से वाहन खड़े कर देते हैं। इससे रोजाना जाम लगता है जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। शहर में कई जगहों पर इस तरह की समस्या देखकर आईजी ने प्रॉब्लम दूर करने का सुझाव पुलिस को दिया है।
छह माह का कारावास
सिविक सेंस का दोषी पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रतिष्ठान के सामने अतिक्रमण करने और वाहन खड़ा कराने के आरोप में पहली बार चालान कटेगा। गलती दोहराए जाने पर छह माह तक के कारावास और जुर्माना से दंडित करने के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिनियम की धाराओं में इसके तहत कई प्राविधान हैं। उनके तक पुलिस एक्शन लेगी।
इन मामलों में होगी कार्रवाई
- सामान उतारने के लिए सड़क पर देर तक वाहन खड़ा करने
- सामान उतारकर सड़क पर छोड़कर आवागमन बाधित होने
- सड़क पर दुकान लगाकर सामान बेचने, कूड़ा-करकट, गंदगी फैलाने
- दुकान के सामने वाहन खड़े करने, अन्य अतिक्रमण
- निर्धारित पार्किग स्थलों का दुरुपयोग करने, उससे दूसरा लाभ लेने
सिविक सेंस का दोष मिलने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके तहत रोजाना की कार्रवाई की रिपोर्ट सीओ और एसओ से मांगी गई है। इसमें किसी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एचआर शर्मा, आईजी जोन