- सिर्फ आधार नंबर डालकर ऑनलाइन करा सकते हैं हिंदु मैरेज रजिस्ट्रेशन
- निबंधक कार्यालय में जाकर नहीं करना होगा वेट
- ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के साथ ही पेमेंट की भी व्यवस्था
- बस दोनों का आधार नंबर और नेट बैंकिंग की होगी जरूरत
GORAKHPUR: शादी करने के बाद अगर कोई चीज जरूरी है तो वह है मैरेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बिना इसके आप न तो कानूनन साथ रहने के हकदार और न ही दूर देश में अपने हमसफर के साथ जिंदगी का लुत्फ ही ले सकते हैं। सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग तभी पहुंचते हैं, जब उन्हें इसका कोई जरूरी काम होता है। मगर अब लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एक डिजिटल मोड में एक कदम आगे बढ़ाया है। अब आपका आधार कार्ड ही आपकी शादी का प्रमाण बनवाने में अहम रोल अदा करेगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्री विभाग की वेबसाइट पर जाकर महज कुछ डीटेल सब्मिट करनी होगी, जिसके बाद आपका मैरेज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
अगर आप घर बैठे अपना मैरेज रजिस्ट्रेशन हासिल करने की सोच रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदु मैरेज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस घर बैठे स्टांप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपने मैरेज का सर्टिफिकेट हासिल कर जिंदगी को एक ठोस आधार दे सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड की डीटेल सब्मिट करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ जरूरी शर्तो को पूरा करने के बाद आपका मैरेज सर्टिफिकेट बन जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद सत्यापन भी
आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वह वैलिड है या नहीं? या अगर किसी और से कराया है तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं? रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। डिपार्टमेंट के होमपेज पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन का सत्यापन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही पति की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। इसे सब्मिट करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जिसका आप ओरिजनल सर्टिफिकेट से मिलान कर सकते हैं।
क्या है जरूरी
- पति और पत्नी दोनों के पास वैलिड आधार कार्ड
- पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड के साथ ही उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।
- पति और पत्नी दोनों में से किसी एक के पास इंडियन नेशनल्टी हो।
- संबंधित विवाह यूपी में ही हुआ हो।
- आधार कार्ड में पति या पत्नी किसी एक का पता यूपी का हो।
- पति और पत्नी दोनों की फोटो अधिकतम 40केबी हो।
- फोटो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो।
यहां से मिलेगी जानकारी
http://igrsup.gov.in/igrsup/userMarriageRegistrationMenuSub
इतनी आई हैं अप्लकेशन - 51904
इतने हुए रजिस्ट्रेशन - 43921
अब हिंदु विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पति व पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड है और उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो उनके विवाह का पंजीकरण बिना उप निबंधक कार्यालय गए आधार आधारित पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जा सकता है।
- रमाशंकर सिंह, एआईजी