एक्सक्लूसिव

- ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आरटीओ में लगातार किए जा रहे हैं बदलाव

- विदआउट गियर के बाद अब नहीं मिलेगा विदगियर का परमानेंट लाइसेंस

- नए सिरे से लर्निग के प्रॉसेस को अपनाकर अप्लीकेंट को एग्जाम पास करना होगा जरूरी

GORAKHPUR:

अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके पास विआउट गियर ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो अब इसे आप अपनी 18 साल की एज में गियर वाली बाइक के लिए परमानेंट नहीं करा सकेंगे। जीहां इसके लिए आपको अपनी 18 साल की उम्र में एक बार फिर से लर्निग डीएल का फॉर्म भरकर आरटीओ के पूरे प्रासेस से गुजरना होगा। क्योंकि अभी तक अगर आपके पास विदआउट गियर का डीएल होता था तो 18 साल की उम्र में इसी के आधार पर विदगियर का परमानेंट लाइसेंस जारी हो जाता था लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है।

पहले बना देते थे परमानेंट

गौरतलब है कि अभी तक अगर किसी के पास विदआउट गियर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आरटीओ में इसी पर विद गियर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो जाता था। इसकी खास वजह यह थी कि लर्निग लाइसेंस सिर्फ टैफिक रूल्स की और सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था को समझने के लिए होता था। जब विदआउट गियर गाड़ी अप्लीकेंट चला रहा है तो वह टैफिक रूल से पूरी तरह अवगत हो चुका होता है। इसलिए उसे आगे परमानेंट डीएल जारी कर दिया जाता था।

तो इसलिए हुआ बदलाव

आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक लगातार बढ़ रही रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए आरटीओ की ओर से लगातार डीएल के प्रासेस में बदलाव किया जा रहा है। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेगा जिन्हें वाकई लाइसेंस की जरूरत है और जिसे ट्रैफिक रूल्स की पूरी जानकारी है। इसी को देखते हुए बीते दिनों आरटीओ में सिर्फ लर्निग डीएल ही नहीं बल्कि परमानेंट के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब आरटीओ उन्हीं लोगों को लाइसेंस जारी कर रहा है जो लोग ऑनलाइन एग्जाम को पास कर पा रहे हैं।

10 प्रतिशत भी नहीं विदआउट गियर डीएल

ऐसे तो 16 से 18 साल की उम्र तक के अप्लीकेंट को आरटीओ विदआउट गियर का ही लाइसेंस जारी करता है। लीगल डाक्यूमेंट्स में 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही अप्लीकेंट को विदगियर गाड़ी के लिए परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रिकॉर्ड के मुताबिक 10 प्रतिशत लाइसेंस भी विदआउट गियर के नहीं बनते। लेकिन अब ऐसा हो पाना आरटीओ में संभव नहीं हो सकेगा।

वर्जन

विदआउट गियर लाइसेंस होने के बाद भी अगर अप्लीकेंट की उम्र 18 साल पूरी होती है तो उसे विदगियर लाइसेंस के लिए पहले लर्निग डीएल का फॉर्म भरकर टेस्ट देना होगा। अगर वह इसमें पास होता है तो आरटीओ के प्रॉसेस के मुताबिक ही बाद में परमानेंट डीएल जारी किया जाएगा।

- एसके गुप्ता, आरटीओ, एनफोर्समेंट