- गाड़ी खरीदने के तीन दिन के अंदर डीलर्स को देनी होगी आरसी

- अब बिना नंबर की गाडि़यों भी नहीं सकेंगे एजेंसी मालिक

- यूपी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने गाड़ी एजेंसियों के लिए जारी किया फरमान

GORAKHPUR: अगर आप नई गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब आपको गाड़ी खरीदने के बाद आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए महीनों डीलर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गाड़ी खरीदने के तीन दिन के अंदर ही आपको आरसी मिल जाएगी। इसके लिए यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सभी आरटीओ को फरमान जारी किया गया है। ऐसे में अगर तीन दिन के अंदर कस्टमर को आरसी नहीं मिली तो आरटीओ की ओर से गाड़ी एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

त्योहार में बढ़ेगी डिमांड

त्योहार के सीजन में गाडि़यों की बिक्री में काफी इजाफा होता है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से बिना नंबर की गाडि़यों को सड़क पर उतारने पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे गाड़ी मालिकों को नुकसान ना हो इसके लिए ही तीन दिन में आरसी देने के निर्देश दिए गए हैं।

अब नहीं फंसेंगे आप

अक्सर बिना आरसी के सिर्फ टैक्स पेड की रसीद देकर एजेंसियां कस्टमर को गाड़ी की डिलिवरी कर दी जाती है। इससे कस्टमर्स को कई नुकसान झेलने पड़ जाते है। जैसे इस स्थिति में आरटीओ में आरसी का अनुमोदन ना होने से अगर आरसी जारी होने से पहले एक्सीडेंट हो गया तो ना ही इंश्योरेंस मिलता है और ना ही कोई क्लेम किया जा सकता है। यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के बाद अब जहां लोगों को आरसी के लिए एजेंसियों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। वहीं, किसी स्थिति में कस्टमर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्राइम पर भी लगेगी रोक

इससे वाहन मालिकों को तो राहत मिलेगी ही, क्राइम पर भी काफी अंकुश लगेगा। अक्सर अपराधी बिना नंबर की गाडि़यों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर सड़क पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की नई गाड़ी पकड़ी भी जाती है तो लोग आरसी नहीं जारी होने का हवाला देकर बच जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इस फरमान के बाद अब बिना नंबर की गाड़ी से किसी घटना को अंजाम देना भी आसान नहीं होगा।

यह आदेश हुए जारी

- डीलर बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नहीं कर सकेंगे गाड़ी की डिलिवरी

- डीलर शोरूम से उसी दिन करें डाटा फीडिंग व टैक्स जमा करने का काम

- अगले दिन रजिस्ट्रेशन पर संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारी को भेजना होगा अनिवार्य

- रजिस्ट्रेशन अधिकारी एक दिन में ही काम पूरा कर डीलर को सौंपेंगे आरसी

- बिना नंबर की गाड़ी बेचने व तीन दिन के अंदर डिलिवरी नहीं करने पर होगी कार्रवाई

वर्जन

त्योहार के सीजन में रजिस्ट्रेशन या बैक लॉग ना हो, साथ ही कस्टमर्स को समय से गाड़ी की आरसी मिल सके इसके लिए सभी डीलर्स को निर्देश दिया गया है। ऐसा ना होने पर कार्रवाई की जाएगी।

- के रविंद्र नायक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यूपी