GORAKHPUR : रेलवे बोर्ड ने जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले पैसेंजर्स को राहत दी है। अब वे जनरल टिकट पर भी स्लीपर में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें डिफरेंस भी नहीं देना होगा। खास बात है कि यह सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे बोर्ड ने जीएम को अधिकार दे दिया है। पैसेंजर्स को यह फैसिलिटी सिर्फ दिन में और सेलेक्टेड ट्रेंस में ही मिलेगी। यह सुविधा प्रदान करने के लिए सिर्फ रेलवे बोर्ड ही अधिकृत था, लेकिन अब रीजनल मैनेंजर्स को भी अधिकार दिए गए हैं। यह नई व्यवस्था कुछ चुनिंदा ट्रेनों में किसी खास सेक्शन में ही उपलब्ध होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, स्लीपर कोच में दिन में पैसेंजर्स कम होने पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक स्लीपर को भी सेकेंड क्लास अनरिजर्व कोच डिक्लेयर कर सकेंगे। किसी भी ट्रेन में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था छह महीने के लिए लागू की जाएगी। बाद में मांग के अनुसार इसे बढ़ाया या बंद किया जा सकेगा। महाप्रबंधक चाहें तो इन्हीं में कुछ कोचों को सेकेंड क्लास सिटिंग (ख् एस) भी घोषित कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।