- 16 से 24 नवंबर तक बुक कराए गए टिकटों के निरस्तीकरण पर लागू होगा नया नियम
GORAKHPUR: केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी का असर रेलवे पर भी दिख रहा है। 10 नवंबर को 10 हजार या इससे अधिक के रिफंड को चेक से देने के अपने फैसले में संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड ने अब 5 हजार रुपए या इससे अधिक की राशि का रिफंड चेक या ईसीएस से करने का निर्देश दिया है। इस कीमत के रिफंड वाले टिकटों को निरस्त कराने के लिए तय समय सीमा के भीतर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) फाइल करना होगा।
नोटबंदी के बाद से बढ़ी भीड़
नोटबंदी का आदेश आने के अगले ही दिन रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर टिकट कराने वालों की भीड़ बढ़ गई थी। कई लोगों ने ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन तक का उच्चतम क्लास का टिकट बुक कराया। अचानक बढ़ी आय को रेलवे ने काला धन खपाने का जरिया माना और 10 नवंबर को आदेश जारी कर दिया कि 9 से 11 नवंबर तक खरीदे गए टिकटों के निरस्तीकरण पर 10 हजार या इससे अधिक का रिफंड होने की दशा में टीडीआर फाइल करना होगा, इस स्थिति में कोई कैश नहीं दिया जाएगा।
16 से 24 नवंबर के टिकट पर नहीं होगा कैश भुगतान
सरकार ने पहले आवश्यक सेवाओं में 500 व हजार के पुराने नोट स्वीकार करने की सीमा पहले 14 नवंबर तक और फिर 24 नवंबर तक बढ़ा दी। रेलवे ने भी कंट्रोल से 14 नवंबर तक इस फैसले को बढ़ा दिया था लेकिन 15 नवंबर को नया सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि अब 16 से 24 नवंबर तक बुक कराए गए टिकटों को निरस्त कराते समय 5 हजार या इससे अधिक राशि का रिफंड होने पर कैश भुगतान नहीं किया जाएगा। रेलवे सूत्रों की मानें तो नए नोटों की रेलवे में भी आपूर्ति न होने के कारण यह फैसला लिया गया है। कुछ समय बाद कैश रिफंड की राशि को और कम किया जा सकता है ताकि रिफंड कराने आने वाले लोगों को मैनेज किया जा सके।