- रिटायर्ड कर्मचारियों को मिली सुविधा
द्दह्रक्त्रन्य॥क्कक्त्र : प्रदेश गवर्नमेंट के रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेजरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, खासकर, मेडिकल क्लेम के मामलों में। प्रदेश गवर्नमेंट ने मेडिकल क्लेम के लिए बुजुर्ग और अशक्त पेंशनरों की कठिनाइयों को देखते हुए नई सुविधा दी है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुरोध पर मेडिकल क्लेम की प्रतिपूर्ति लेने को आसान बनाया गया है।
इस तरह से मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर की तरफ से सभी विभागों के प्रमुखों और चीफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि मेडिकल क्लेम के लिए सक्षम अधिकारी वर्तमान प्रक्रिया के तहत आदेश जारी करेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी इस आदेश को अपने दफ्तर में नियुक्त आहरण और वितरण अधिकारी को भेजेंगे। आहरण वितरण अधिकारी पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ट्रेजरी से पारित कराकर बैंक खाते में सीधे जमा करा देंगे। इसके लिए पेंशनर्स को पीपीओ संख्या, बैंक एकाउंट, बैंक का नाम और ब्रांच, आईएफएस कोड, जिला, पेंशन निकाली जाने वाली ट्रेजरी का नाम लिखकर देंगे।
इन हितों का रखेंगे ध्यान
- पेंशन तथा अन्य रिटायरमेंट हित लाभ, सिविल और अन्य खर्च।
- राज्य गवर्नमेंट के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्ति के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता।
- आठ नवंबर 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता।
नई व्यवस्था से पेंशनर्स को मेडिकल क्लेम के लिए ट्रेजरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्लेम की धनराशि ट्रेजरी से सीधे पेंशनर्स के बैंक एकाउंट भेज दी जाएगी। इस व्यवस्था से अशक्त पेंशनर्स को ज्यादा लाभ पहुंचेगा।
शिवपूजन सिंह यादव, रिटायर्ड सीओ