- गरीब बेटियों की शादी के लिए योजना के तहत दो साल बाद आया धन
- शादी के तीन महीने पहले और महीनेभर बाद कर सकते हैं आवेदन
GORAKHPUR: अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही योजना के एक तहत वर्ष 2016-17 के लिए धन आ गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के तहत जिले को दो वर्ष से धन नहीं मिल रहे थे। जिससे बड़ी संख्या में आवेदन वापस कर दिए गए थे। इस साल से योजना में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। अब इसके सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। धनराशि भी लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन भेजी जाएगी। वहीं योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाकर 10 हजार से 20 हजार कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब पात्र शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद आवेदन कर सकते हैं।
निर्धारित हुई समय सीमा
लाभार्थियों के पेपर सत्यापन सहित अन्य कार्य करने के लिए अधिकारियों के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। अगर अधिकारी समय से अपने कार्यो को पूरा नहीं करते हैं तो डीएम को 15 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई के लिए शासन को लिखने का निर्देश है।
ये पेपर अनिवार्य
पिता या माता का आधार कार्ड
आवेदक का आय प्रमाण पत्र
यदि बीपीएल सूची में है तो कार्ड की फोटो कॉपी
यदि पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो पेंशनर्स आईडी
बैंक की सीबीएस ब्रांच के पासबुक की फोटो कॉपी
आवेदन के लिए पात्रता
अनुदान योजना के तहत आवेदन के करने के लिए आवेदक गरीबी जीवन रेखा से नीचे होना चाहिए। इसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वालों की आय 56,460 रुपए प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धा, निराश्रित, विधवा, विकलांग तथा समाजवादी पेंशन वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन दिए गए प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना अनिवार्य है।
धनराशि के लिए आवेदन करने वाली पुत्रियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
निराश्रित और विकलांग आवेदकों को वरियता दी जाएगी।
गरीब बेटियों की शादी के लिए योजना के तहत 70 लाख रुपए शासन ने गोरखपुर को दिए है। पात्र न मिलने की स्थिति में यह राशि दूसरे जिले को स्थांनतरित कर दी जाएगी। योजना से जुड़ी जानकारी कार्यालय में आकर ले सकते हैं।
सुनील कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी