- सलाहकार समिति की संस्तुति पर की गई कार्रवाई
- लाइसेंस लेने के बाद कई ने नहीं खोला सेंटर तो कई ने रिन्युअल के लिए नहीं किया अप्लाई
GORAKHPUR: सिटी व रूरल एरिया के 22 सेंटर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई सलाहकार समिति की संस्तुति पर की गई है। गाज उनपर गिरी है, जो लाइसेंस लेकर सेंटर्स नहीं खोले या जिन्होंने रिन्युअल के लिए अप्लाई नहीं किया। इन सभी के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
23 जनवरी को हुई थी मीटिंग
स्वास्थ्य विभाग की जानकारी मिली थी कि कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस लेने के बाद भी केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा था। वहीं कई लोगों ने लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई। जिनमें 22 सेंटर्स का नाम सामने आने आया। 23 जनवरी को सलाहकार समिति की मीटिंग हुई। समिति ने इन सभी के लाइसेंस कैंसिल किए जाने की संस्तुति कर दी।
इन सेंटर्स के लाइसेंस कैंसिल
- अमर डायग्नोस्टिक सेंटर, खजनी
- अमृत देवी मेमोरियल सेंटर, टीपी नगर
- डॉ। आशिफ शकील सेंटर, तुर्कमानपुर
- डॉ। शिव कुमारी सेंटर, गोरखनाथ
- जैन अल्ट्रासाउंड सेंटर, मेडिकल कॉलेज
- जायसवाल हॉस्पिटल एंड मैटर्निटी सेंटर, टीपी नगर
- कृष्णा हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर, बिलंदपुर
- कृष्णा पैथॉलोजी एंड डिजिटल एक्स-रे सेंटर, कृष्णा नगर
- कुमार पैथालोजी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, सोनौली रोड
- लोकप्रिय हॉस्पिटल, राप्ती नगर
- महेश हेल्थ केयर प्रा.लि।
- मल्ल हॉस्पिटल, बक्शीपुर
- मेट्रो हॉस्पिटल, गोविंदनगर
- न्यू अनुराग एक्स-रे, घोष कंपनी
- न्यू टाइमनियर डायग्नोस्टिक सेंटर, मोहद्दीपुर
- निकहत अल्ट्रासाउंड सेंटर, सिकरीगंज
- प्रयास मैटर्निटी होम, भोलाजी पुरम, खरैया पोखरा
- रामजानकी हॉस्पिटल, कसया रोड बेतियाहाता
- शक्ति डायग्नोस्टिक सेंटर, सरदारनगर
- श्रद्धा हॉस्पिटल, तारामंडल
- उपहार नर्सिग होम, चरगांवा
- वर्मा अल्ट्रासाउंड, बड़हलगंज
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सेंटर चलाए तो संचालक पर होगी कार्रवाई
एसीएमओ डॉ। एनके पांडेय ने बताया कि लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के बाद अब ऐसे सेंटर्स अवैध हो गए हैं। जिस कारण उनका संचालन पूरी तरह गैर कानूनी है। जिन सेंटर्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, उन्हें पहले इसकी सूचना दी जाएगी और सेंटर्स संचालित किए जाने से मना किया जाएगा। इसके बावजूद भी संचालक सेंटर चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।