- आईआरसीटीसी ने पैसेंजर्स को दी सौगात, एक रुपए प्रीमियर देने पर हो जाएगा इंश्योरेंस

- एक सितंबर से लागू होगी स्कीम, 10 लाख तक मिलेगा मुआवजा

- ई-मेल पर भेजी जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी की ई-कॉपी, तीन कंपनीज से हुआ टाइअप

GORAKHPUR:

तमाम एहतियात के बावजूद सफर में कई बार हादसों के हालात बन जाते हैं। ऐसे में पैसेंजर्स को सेफ रखने और उनके सफर को सिक्योर बनाने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने पहल की है। इसके तहत पैसेंजर्स एक रुपए प्रीमियम देकर अपना सफर सिक्योर कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की यह स्कीम एक सितंबर से लागू होगी। इंश्योरेंस कराने के लिए पैसेंजर्स को रिजर्वेशन के दौरान वहां दिए गए बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यह सुविधा उपनगरीय ट्रेंस को छोड़कर बाकी सभी ट्रेंस के सभी क्लासेज में लागू होगी।

स्टार्टिग प्वाइंट्स से कवर शुरू

सफर के दौरान पैसेंजर्स ने अगर इंश्योरेंस कवर लिया है तो इसका इंश्योरेंस कवर स्टार्टिग प्वाइंट से ही स्टार्ट हो जाएगा। यह डेस्टिनेशन तक लागू रहेगा। अगर पैसेंजर्स बीमा के लिए दिए गए चेकबॉक्स में टिक करता है, तो उसकी इंश्योरेंस राशि ऑटोमेटिक पैसेंजर्स के खाते से डिडक्ट हो जाएगी। टिकट बुकिंग और प्रीमियम के पेमेंट के बाद नॉमिनेशन की पूरी डीटेल मैसेज के जरिए पैसेंजर्स को मिल जाएगी। यह मैसेज क्लेम के लिए जरूरी होगा। इंश्योरेंस का ऑप्शन चुनने के बाद टिकट बुकिंग के लिए सभी पैसेंजर्स का पीएनआर नंबर और प्रीमियम के हिसाब से कवरेज जरूरी हो जाएगा। अगर पांच साल से कम का बच्चा भी साथ है तो रिजर्वेशन के दौरान उसकी डीटेल भी देनी होगी। इंश्योरेंस की ई-रेसिप्ट पाने के लिए पैसेंजर्स को अपनी ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी।

तीन कंपनीज से टाइअप

पैसेंजर्स का इंश्योरेंस करने के लिए रेलवे ने तीन कंपनीज से टाइअप किया था। इसके लिए ऑक्शन में 19 कंपनीज ने बोली लगाई थी, जिसमें से 17 को सही पाया गया था। इसमें से आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ आईआरसीटीसी ने टाइअप किया है। चुनी गई कंपनीज को रोटेशन बेसिस पर इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। आईआरसीटीसी ने इनसे एक साल का टाईअप किया है और उनके परफॉर्मेस के मुताबिक उनके कॉन्टै्रक्ट को रीन्यू किया जाएगा।

चार माह बाद क्लेम नहीं

आईआरसीटीसी की इस स्कीम में इंश्योरेंस कवर फौरन ही क्लेम करने पर मिलेगा। क्लेम की सूचना पैसेंजर्स को तत्काल देनी होगी। घटना के चार माह बाद सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीमा कंपनीज के सामने भी शर्त है कि पैसेंजर्स से दावे की प्रक्रिया कंप्लीट होने और दस्तावेज मिल जाने के 15 दिनों के अंदर कंपनी को क्लेम का चेक देना होगा। इसके साथ ही किसी भी क्लेम को खारिज करने से पहले कंपनी को आईआरसीटीसी के नोडल ऑफिसर के साथ डिस्कशन करना जरूरी है।

इन शर्तो पर हुआ टाइअप

- बीमा कंपनी पांच साल से अधिक समय से बीमा नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड हो

- उपस्थिति पूरे देश में होनी चाहिए

- कार्यालय 50 से अधिक राज्यों में होना चाहिए

- कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में होना मस्ट है

कितना मिलेगा क्लेम

- मृत्यु या स्थाई रूप से पूर्ण विकलांग होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा

- स्थाई रूप से आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख

- अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपए तक का खर्च

- ट्रेन दुर्घटना में मौत या घायल होने पर पार्थिव शरीर ले जाने के लिए या आतंकवादी हमलों, डकैती, दंगा, गोलीबारी या आगजनी के साथ टर्मिनेशन और रूट डायवर्जन करने और अन्य अप्रिय घटना होने पर 10 हजार रुपए का मुआवजा

वर्जन

आईआरसीटीसी एक रुपए में इंश्योरेंस की नई स्कीम शुरू करने जा रही है। यह एक सितंबर से लागू होगी। इसमें पैसेंजर्स को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। आईआरसीटीसी ने इसके लिए तीन बीमा कंपनियों से टाइअप किया है।

- संदीप दत्ता, पीआर मैनेजर, आईआरसीटीसी