गोरखपुर ब्यूरो। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मंडियों व साप्ताहिक बाजार को इस तरह से संचालित किया जाएगा कि वहां फुटकर बिक्री या अन्य कारणों से भीड़भाड़ न होने पाए। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार से आठ बजे तक ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाएगी। स्वीङ्क्षमग पूल, जिम एवं वॉटर पार्क का संचालन करते समय पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। शादी व अन्य आयोजनों की लिखित सूचना प्रशासन व पुलिस को देनी होगी और खुले स्थान पर क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा और दो गज की दूरी का पालन करना होगा।
स्थापित करनी होगी कोविड डेस्क
सभी होटल, रेस्टोरेंट, माल के सामने कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणी उद्यान (चिडिय़ाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य रहेगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे मास्क लगाकर ही घर से निकलें और दो गज की दूरी का पालन जरूर करें। मास्क को लेकर समय-समय पर जांच भी की जाएगी।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। दुकानदार भी मास्क का प्रयोग करें और सामान उन्हीं को दें जो मास्क लगाकर आएं। बिना मास्क लगाए लोगों को सामान न दें।