- झरना टोला चौहरा हत्याकांड

- प्रतिदिन सुनवाई के लिए पैरवी करेगी पुलिस

GORAKHPUR: झरना टोला चौहरा हत्याकांड के आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पैरवी करेगी। मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इतना ही नहीं घटना के आरोपी टेंपो ड्राइवर का डीएनए टेस्ट कराकर पुलिस सबूतों को पुख्ता बनाएगी। हत्याकांड की मॉनीटरिंग कर रहे आईजी मोहित अग्रवाल ने हर पहलू पर काम करने का निर्देश दिया। आईजी ने कहा कि जघन्य अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

10 माह में खुला राज तो उठे सवाल

झंगहा एरिया के राजी, राजधानी निवासी सीआरपीएफ हवलदार जवाहर कन्नौजिया ने झरना टोला में मकान बनवाया है। 29 मई 2015 की रात जवान की पत्नी रजिया और उनके तीन बच्चों की हत्या कर दी गई। दो दिन बाद जवाहर के साले रामू मकान पर पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। हत्याकांड से गोरखपुर पुलिस दहल गई। मामले की जांच में लगी पुलिस ने 10 माह बाद घटना का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी टेंपो ड्राइवर अरुण कुमार दीक्षित को अरेस्ट किया। पुलिस का दावा है कि सीआरपीएफ जवान की पत्नी से नजदीकी संबंध रखने वाले टेंपो ड्राइवर का घर में आना जाना था। उसकी बड़ी बेटी पर गलत नीयत रखने वाले टेंपो ड्राइवर ने मां और बच्चों का कत्ल कर दिया। सोमवार को घटना का खुलासा होने पर कई सवाल खड़े हुए। जवान ने टेंपो ड्राइवर के साथ-साथ अन्य लोगों के वारदात में शामिल होने की संभावना जताई।

सैंपल का मिलान कराकर पेश करेंगे रिपोर्ट

पुलिस का कहना है कि आरोपी डीएनए टेस्ट कराकर घटना में उसके शामिल होने के संबंध में सबूत जुटाए जाएंगे। घटना के बाद पुलिस की फॉरेसिंक टीम ने मृतकों के नाखून, बाल, खून सहित कई सैंपल कलेक्ट किए थे। रेप की पुष्टि के लिए भी पुलिस ने सैंपल जुटाकर सुरक्षित किया। आरोपी का सैंपल लेकर पुलिस जांच के लिए लैब में भेजेगी। उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन दिन सुनवाई के लिए पुलिस विशेष पैरवी करेगी। अभियोजन अधिकारी पुलिस का पक्ष कोर्ट में रखेंगे। ताकि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो सकेगी। पुलिस से जुड़े लोगों का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की पैरवी होगी।

वर्जन

घटना का सही खुलासा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आरोपी टेंपो ड्राइवर का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए पैरवी की जाएगी। इस केस की प्रॉपर मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है ताकि अभियुक्त को सजा दिलाई जा सके।

मोहित अग्रवाल, आईजी जोन