गोरखपुर: पीडि़त इमरान अहमद ने तहरीर में लिखा है कि तिवारीपुर के हसीन अख्तर ने अपनी बक्शीपुर स्थित हसीन काम्प्लेक्स के नाम से दुकान 30 लाख रुपये में बेचने के लिए कहा। उसकी बातों पर विश्वास कर उसे 30 लाख रुपये दे दिए, जिसका साक्ष्य भी मेरे पास मौजूद है। बाद में जब हसीन से दुकान मेरे नाम पर लिखने के लिए बोला तो, उसने बताया कि वह किराएदार है, मालिक कोई और है। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है और मैं हसीन से रुपये वापस मांगा तो वह इधर उधर की बातें कर टालने लगा। अब वह फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर मेरे लिए रुपये वापस करने से इनकार कर रहा है।