गोरखपुर (ब्यूरो)। टैक्स का 50 प्रतिशत टैक्स के साथ देना होगा। वहीं डिपार्टमेंट ने पिछले सप्ताह में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। सीए की माने तो अभी गोरखपुर के हजारों टैक्सपेयर्स फाइल नहीं किए हैं वह जल्द से जल्द फाइल करलें।
31 मार्च तक लास्ट चांस
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी और डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है। ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के पास हाई वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। ऐसे में ई-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के तहत डिपार्टमेंट बेमेल जानकारी के संबंध में टैक्सपेयर्स को सूचना भेज रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स से अपडेटेड आईटीआऱ दाखिल करने को कहा है।
क्या होता है आईटीआर-यू, कौन कर सकता है फाइल
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को आईटीआर-यू या अपडेटेड आईटीआर कहते है। यह रिटर्न अपनी पहले फाइल की गई टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की गलती जैसे इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं। एक आईटीआर या अपडेटेड आईटीआर वह व्यक्ति फाइल कर सकते हैं जिन्होंने नियत तारीख तक बेसिक आईटीआर दाखिल किया था या लेट आईटीआर फाइल की थी या कोई तय तारीख पर आईटीआर दाखिल करने से चूक गए थे, वह भी यह आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 असेसमेंट का अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च के अंदर फाइल कर लें। नहीं करने पर प्रॉब्लम हो सकती है।
सीए मनीष खंडेलवाल, अध्यक्ष, सीए एसोसिएशन गोरखपुर