गोरखपुर (ब्यूरो)। इसका उल्लंघन करने पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यदि किसी जगह पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता मिले को तो कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन को आनलाइन (सी विजिल एप पर) या फिर फोन या खुद उपस्थित होकर प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे सकता है। नाम गोपनीय रखा जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया और ईवीएम के विषय में फेक न्यूज फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

हम सबका है पर्व

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व हम सबका पर्व है और इस पर्व को बंधुत्व के भाव एवं ,सौहार्द के साथ सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सभी आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रचार-प्रसार का कार्य करें। प्रचार-प्रसार के दौरान ऐसा कोई कार्य ना किया जाए, जिससे किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की भावना को ठेस पंहुचें। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा।

सुविधा एप पर ले सकते है परमिशन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों से राजनीतिक दलों को अवगत कराया। प्रतिनिधियों को नामांकन स्थल ,स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना आदि के लिए प्रस्तावित स्थलों के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए ङ्क्षसगल ङ्क्षवडो सिस्टम बनाया गया है। राजनैतिक दल या प्रत्याशी निर्वाचन से संबंधित कोई भी अनुमति सुविधा एप पर आनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी दलों से निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की।

चुनावी खर्च का बनेगा रजिस्टर

बैठक में मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को चुनावी व्यय की जानकारी अंकित करने के लिए रजिस्टर दिया जाएगा। दलों या प्रत्याशी को नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा। व्यय रजिस्टर का तीन बार निरीक्षण कराना होगा। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी (नगर) अंजनी कुमार ङ्क्षसह के साथ सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे ।