गोरखपुर (ब्यूरो)। ज्यादातर ई-रिक्शा को मालिक किराए पर संचालित करा रहे हैं। आरटीओ से मिले रिकॉर्ड के अनुसार, एक-एक व्यक्ति के नाम 16 से 19 ई-रिक्शा सड़को पर दौड़ रहे है, जिन्हे ऐसे अनटेंड्र ड्राइवर के हाथों में सौंप दिया जा रहा है, जिनके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ई-रिक्शा में बैठे सवारियों की कोई चिंता। ये ई-रिक्शा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी खूब करते हैं और सड़क पकर विभाग लाचार नजर आती है।

ई-रिक्शा दुर्घटना का दावत दे रहे

बता दें कि आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस हर बार ई-रिक्शा को लेकर अभियान चलाती है। इनकी चेकिंग में कई बार यह बात सामने आई है कि ड्राइवर्स बिना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के दस्तावेज के ई-रिक्शा का संचालन करते हैं, लेकिन ई-रिक्शा मालिक इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और नाबालिक या अनट्रेंड ड्राइवर्स को इसे सौंप देते हैं। इसकी वजह से आए दिन ई-रिक्शा दुर्घटना का दावत दे रहे हैं

10 हजार ई-रिक्शा, पांच हजार डीएल

पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सिटी में चल रहे ई-रिक्शा जाम और दुर्घटना के कारण बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि जिले में पंजीकृत 10 हजार से अधिक ई-रिक्शा के लिए आरटीओ में सिर्फ पांच हजार ड्राइवविंग लाइसेंस ही बने हैं। ऐसे में ड्राइवर एक तो बिना लाइसेंस के सड़क पर चल रहे हैं। ऊपर से ट्रैफिक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।

350 से 450 ई-रिक्शा का संचालन

गौरतलब है कि सिटी में ई-रिक्शा का बिजनेस जोरों पर है। एक मालिक के नाम पर कई ई-रिक्शा खरीदकर किराए पर चलवाया जा रहा है। मालिक दिन भर की कमाई का 350 से 450 रुपए किराए वसूल करते है। इससे ड्राइवर्स को भी आमदनी होती है और मालिक को भी फायदा होता है, लेकिन, सवाल यह भी है कि नियमों को ताक पर रखकर ऐसे कब तक चलेगा?

ये होती है प्रक्रिया

ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनी या फर्म खरीदार को विक्रय के साथ रसीद उपलब्ध करा देती है। इन्हीं रसीद को आरटीओ में दिखाकर आरसी और दस्तावेज बनवा लिए जाते हैं। ऐसे में ई-रिक्शा को एक मान्य वाहन नंबर दिया जाता है। रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में कोई बाधा नहीं आती है। इसके बाद ई-रिक्शा सड़क पर उतर जाती है।

नाम ई-रिक्शा

अभिलेष अंसारी- -05

आलोक पति त्रिपाठी -05

आरती गुप्ता -06

अरविंद कुमार पांडेय -16

धर्मवीर श्रीवास्तव -10

गुलाब चंद्र मौर्या -04

इंद्र प्रताप मिश्रा -14

सिटी के एक व्यक्ति के नाम 19

नोट-एक ही नाम पर दो से तीन ई-रिक्शा रजिस्टर्ड

ई-रिक्शा ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। यदि मालिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन करवा रहा है तो गलत है। अभियान चलाकर उन्हें अवेयर किया जाएगा। साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।

अरुण कुमार, एआरटीओ प्रशासन