- 10 हजार से अधिक के बिजली बकाएदारों को सेक्शन-3 की नोटिस
- 24 नवंबर तक बिल जमा करने के लिए विभाग ने दी मोहलत
GORAKHPUR: पुराने नोट बदलने के लिए बैंक की लाइन में परेशान लोगों के लिए बिजली विभाग ने अपनी स्कीम चालू रखी है। इसके तहत अगर किसी का 10 हजार रुपए से अधिक का बकाया है तो 24 नवंबर तक वह अपना बिल जमा कर सकता है। बिजली विभाग ने इसके लिए शहर के 18,500 कंज्यूमर्स को सेक्शन-3 के तहत नोटिस भी जारी कर दिया है। महानगर विद्युत वितरण के डिविजन फर्स्ट में सबसे अधिक कंज्यूमर्स को नोटिस जारी की गई है। इसके बाद भी ये लोग बकाया जमा नहीं करते तो कनेक्शन काटने के साथ सेक्शन-5 की नोटिस दी जाएगी।
होगी बड़ी कार्रवाई
महानगर विद्युत वितरण निगम के एसई एके सिंह का कहना है कि 24 नवंबर तक सभी बिलिंग काउंटर्स पर पुराने नोट लिए जाएंगे। जिनको नोटिस दिया जा रहा है, अगर वह तब तक अपना बिल जमा नहीं करते तो उसके बाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान चलाकर कनेक्शन काटे जाएंगे और कंज्यूमर्स से कई अन्य चार्ज भी लिए जाएंगे। जिसमें प्रमुख रूप से सेक्शन-3 का चार्ज, आरसीडीसी के अलावा सरचार्ज भी जोड़ा जाएगा। यही नहीं अगर कोई इसके बाद भी बकाया नहीं देता है तो सेक्शन-5 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद बकाया बिल प्रशासन वसूल करेगा। इसमें कंज्यूमर्स को बकाया बिल के साथ ही राजस्व विभाग को भी 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
इतने नोटिस हुए जारी
टोटल कंज्यूमर्स - 18500
डिविजन फर्स्ट- 7000
डिविजन सेकेंड- 6000
डिविजन थर्ड- 5500
वर्जन
नोटिस जारी किया जा रहा है, इसके लिए सभी कंज्यूमर्स को 24 नवंबर तक पुराने नोट बिल के रूप में जमा करने की सहुलियत दी गई है। अगर इसके बाद भी कंज्यूमर्स बिल जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने के साथ ही सेक्शन-5 की नोटिस भी दी जाएगी।
- एके सिंह, एसई महानगर विद्युत वितरण निगम