- फूड सिक्योरिटी बिल के तहत मार्च में मिलने लगेगी खाद्य सुरक्षा
- आपूर्ति विभाग ने ग्राम पंचायतों और स्कूलों पर चस्पा की लिस्ट
- विभाग ने पात्रों की लिस्ट को लेकर मांगी आपत्ति
GORAKHPUR: खाद्या सुरक्षा अधिकार के तहत मार्च से जिले के पांच लाख 64 हजार पात्रों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। आपूर्ति विभाग ने जिले के पात्रों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब यह लिस्ट गांवों के पंचायत भवनों और परिषदीय विद्यालयों पर चस्पा की जा रही हैं। आपूर्ति विभाग ने पात्रता को लेकर आपत्ति मांगी गई है। तहसील मुख्यालयों पर विभाग के कार्यालयों पर 10 दिन के अंदर आपत्तियां ली जाएंगी। जिन पात्रों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। वे आवेदन को ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापित करा के तहसील कार्यालय में फार्म जमा कर दें।
हर व्यक्ति को मिलेगा 5 किलो राशन
हर महीने तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से डेढ़ किलो चावल और
तीन रुपया 50 पैसा प्रति किलो के हिसाब से साढ़े तीन किलो गेहूं दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम हो। वहीं शहरी क्षेत्र में वे परिवार आएंगे। जिनकी आय तीन लाख रुपए से कम हो। वहीं गांवों में जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि और शहर में 11 सौ स्वायर फुट से कम एरिया में मकान हो, वे भी पात्र होंगे। विधवा और विकलांग को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
तहसीलों से ही जारी हो जाएगा कार्ड
खाद्य सुरक्षा के तहत पात्रों को तहसीलों से अलग से कार्ड जारी होगा। आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पात्रों का कार्ड बनाने का कार्य शुरू भी हो गया है।
योजना को लागू करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक मार्च से खाद्या सुरक्षा अधिकार के तहत राशन मिलने लगेगा।
कमल नयन सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी